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गुना। गुना अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़ विकास कुमार आनंद द्वारा ग्राम पीपलखेड़ी तहसील राघौगढ़ के पटवारी यशवर्धन सिंह पटवारी को फार्मर रजिस्‍ट्री का कार्य निर्धारित लक्ष्‍य अनुसार नही किये जाने के चलते तत्‍काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किये गये हैं।
म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2025 तक समय सीमा में समस्त भू-धारियों को आधार लिंक फार्मर रजिस्ट्री में निर्धारित लक्ष्य को समय सीमा में प्राप्त करने के लिये कैंप आयोजित कर फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे। पटवारी यशर्वघन सिंह के द्वारा फार्मर रजिस्ट्री में लक्ष्य 677 के विरूद्व 213 फार्मर रजिस्ट्रेशन किये गये जो कि लक्ष्य का मात्र 31.46 प्रतिशत होकर अत्यन्त कम है। यशवर्धन सिंह पटवारी ग्राम पीपलखेडी तहसील राधौगढ को उक्त कार्य को पूर्ण न करने के कारण नोटिस जारी किया जाकर जवाब चाहा गया था। परन्तु पटवारी द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया।
यशवर्धन सिंह पटवारी हल्‍का नंबर 55 तहसील राधौगढ़ को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में पूर्णतः लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के फलस्वरूप म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलबंन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय राधौगढ रखा गया है। निलबंन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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एसडीएम आरोन ने लापरवाही बरतने पर पटवारी को किया निलंबित
गुना अनुविभागीय अधिकारी आरोन महेश कुमार बमन्‍हा द्वारा पटवारी हल्‍का नं. 28 एवं अतिरिक्त पटवारी हल्‍का नं 41 के पटवारी श्री हरीश राठौर को सीएम हेल्‍पलाइन एवं फार्मर रजिस्‍ट्री का कार्य नहीं किये जाने के चलते तत्‍काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेशानुसार तहसीलदार आरोन के प्रतिवेदन द्वारा पटवारी हरीश राठौर, पटवारी हल्का नं. 28 एवं अतिरिक्त पटवारी हल्का नं. 41 द्वारा सीएम हेल्पलाईन एवं फार्मर रजिस्ट्री का कार्य नहीं किया जा रहा है, तथा यह अपने हल्के से भी अनुपस्थित हैं। पटवारी श्री राठौर को उक्त संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर जवाब चाहा गया था। परन्तु पटवारी द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया।
पटवारी श्री राठौर को लापरवाही बरतने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में श्री राठौर का मुख्यालय तहसील, आरोन रखा गया है। निलबंन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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पटवारी की सेवाएं समाप्‍त करने कारण बताओ सूचना पत्र जारी
गुना। गुना शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के चलते ग्राम हापाखेड़ी तहसील आरोन के पटवारी अर्जुन सिंह भदौरिया की सेवाएं समाप्‍त करने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी आरोन द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
तहसीलदार आरोन के प्रतिवेदन अनुसार पटवारी श्री भदौरिया दिनांक 11 फरवरी 2025 से कार्यालय एवं हल्के से निरन्तर अनुपस्थित हैं, जिसकी कोई सूचना नहीं दी गई। तहसीलदार, आरोन द्वारा इस संबंध में कारण बताओ नोटिस दिया गया, किन्तु इसके बावजूद भी पटवारी श्री भदौरिया न तो कार्यालय में उपस्थित हुए, और न ही उनके द्वारा कोई जबाव दिया गया। इस प्रकार शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने तथा वरिष्‍ठ अधिकारी को कोई उत्‍तर नही देने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है कि क्यों न आपकी सेवाएँ समाप्त की जावें। जारी सूचना पत्र के अनुसार पटवारी हल्‍का नंबर 58 ग्राम
हापाखेड़ी तहसील आरोन अर्जुनसिंह भदौरिया को अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व आरोन के समक्ष नोटिस व्हाटस अप तामील के 24 घंटे के अन्दर उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया है। उक्त संबंध में निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्‍त नही होने पर पटवारी श्री भदौरिया के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
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अर्थदण्‍ड की राशि जमा नही करने पर गेहूं की फसल जब्‍त, ...डकैती की योजना प्रकरण में फरार वारंटी गिरफ्तार
गुना। गुना कलेक्‍टर किशोर कुमार कन्‍याल के निर्देशन में जिले में राजस्‍व वसूली का कार्य सतत जारी है।
इसी क्रम में आज तहसीलदार आरोन श्रीमति रूचि अग्रवाल द्वारा ग्राम सराई में अर्थदण्‍ड वसूली के लिये कैंप लगाया गया। कैंप में लालाराम पुत्र मांगीलाल अहिरवार द्वारा 3 बीघा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया गया। अतिक्रामक को नोटिस जारी किये जाने के पश्‍चात भी न ही अर्थदण्‍ड की राशि जमा की गई और न ही भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। जिस पर तहसीलदार ने अपने समक्ष भूमि पर खड़ी गेहूँ की फसल को जब्‍त कर सुपुर्दगी कर ग्राम कोटवार को सौंपी गयी।
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डकैती की योजना प्रकरण में फरार वारंटी गिरफ्तार
गुना। गुना केंट थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव एवं उनकी टीम द्वारा डकैती की योजना, छेड़छाड़ एवं मारपीट के तीन अलग-अलग प्रकरणों में न्‍यायालयीन कार्यवाही से लंबे समय से फरार चल रहे वारंटी पर्रा कुर्रेशी को गिरफ्तार किया गया है ।
गौरतलब है कि आरोपी पर्रा उर्फ वाहिद कुर्रेशी निवासी कर्नेलगंज गुना के विरूद्ध केंट थाने में दर्ज 1-अप.क्र. 822/19 धारा 354(बी), 294, 323, 506 भादवि, 2-अप.क्र. 605/22 धारा 399, 400, 402 भादवि व 25/27 आर्म्‍स एक्‍ट एवं 3-अप.क्र. 97/22 धारा 323, 294, 506, 327, 427 भादवि में आरोपी के न्‍यायालयीन कार्यवाही से लगातार फरार रहने पर न्यायालय से उक्‍त तीनों ही प्रकरणों में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु न्‍यायालयीन प्रकरण क्रमांक क्रमश: 2114/19, 220/22 में अलग-अलग दो स्‍थाई वारंट एवं प्रकरण क्रमांक 1459/22 में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, तीनों ही वारंट तामीली हेतु केंट थाने पर प्राप्‍त हुए थे । केंट थाना पुलिस द्वारा वारंटी वाहिद कुर्रेशी को 17 मार्च 2025 को मुखबिर से मिली सूचना पर केंट थाना पुलिस द्वारा तीनों ही प्रकरणों में लंबे समय से फरार चल रहा वारंटी पर्रा उर्फ वाहिद पुत्र तैय्यब कुर्रेशी उम्र 36 साल निवासी कर्नेलगंज गुना को गिरफ्तार किया गया।
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कलेक्ट्रेट डाकघर मे चोरी की वारदात, ...राजपरिवार संग खेली होली, ... नानाखेड़ी मंडी में बंपर आवक
गुना। आवेदक प्रमोद कुमार वर्मा पुत्र प्रेमनारायण वर्मा उम्र 54 साल निवासी लालाजी का बाडा तलैया मोहल्ला गुना हाल उपडाकपाल गुना कलेक्ट्रेट डाकघर गुना ने एक हस्तलिखित आवेदन पत्र पेश किया कि उपडाकघर गुना कलेक्टोरेट में सुबह 10 बजे आफिस का ताला खोलने पर पाया कि आफिस के तीसरे ताले की कुँदी टूटी हुई थी एवं अंदर चोरी होना पाया गया निम्न लिखित सामान डाकघर का चोरी गया है मोनिटर-1,CPU-1, की बोर्ड-1,माउंस-1,तोलने की मशीन-1,पुराना इंवेटर-1,जेब्रोनिक स्पीकर साउण्ड-2, उपरोक्त आवेदन पत्र पर से अज्ञात चोर के विरूद्र अपराध धारा 331(4),305(ए) बीएनएस का कायम किया जाता हैं
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हल्ला परंपरा के रंग में रंगे लोग, राजपरिवार संग खेली होली
गुना होली के बाद राघौगढ़ में मनाए जाने वाले ‘हल्ला’ उत्सव की परंपरा आज भी पूरे हर्षोल्लास के साथ निभाई जाती है। सदियों पुरानी इस परंपरा में राघौगढ़ किले पर लोग एकत्रित होते हैं और राजपरिवार के सदस्यों के साथ रंग-गुलाल की होली खेलते हैं। इस वर्ष भी यह आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें राघौगढ़ के पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने भी हिस्सा लिया। होली के इस अनूठे उत्सव में सैकड़ों ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने किले पर पहुंचकर रंगों से सराबोर होकर उत्सव का आनंद लिया। होली के भजनों पर लोग झूमते-गाते और नाचते नजर आए। आयोजन में शामिल हर व्यक्ति ने इस परंपरा का सम्मान करते हुए हर्षोल्लास से उत्सव मनाया।
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होली के बाद नानाखेड़ी मंडी में बंपर आवक, रविवार शाम को ही हुआ हाउसफुल
गुना होली की छुट्टियों के बाद सोमवार को नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी में बंपर आवक देखने को मिली। किसानों ने बड़ी संख्या में मंडी का रुख किया, जिससे मंडी परिसर पूरी तरह फसलों से भर गया।
रविवार दोपहर से ही किसानों का आना शुरू हो गया था, और रात तक मंडी परिसर में सैकड़ों ट्रालियां खड़ी हो गई थीं। सुबह तक मंडी में दो हजार से अधिक ट्रालियां पहुंच चुकी थीं, जिसमें गेहूं, धनिया, चना, सरसों, सोयाबीन और मक्का जैसी प्रमुख फसलें शामिल थीं। किसानों की इस भारी आवक को देखते हुए मंडी प्रशासन और व्यापारी पहले से सतर्क थे। मंडी प्रशासन ने किसानों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की थी।

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गुना। गुना शहर के अंदर घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैघ रिफिलिंग की बड़ी दुकानों पर खाद विभाग मेहरबानी बरतें हुए हैं। शहर की छोटे-मोटे दुकानों पर विभाग कार्रवाई करके इतिश्री करता है। जबकि शहर के अंदर अवैध गैस रिफिलिंग की कई बडी दुकाने अपना कारोबार कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि खादय विभाग के अधिकारियों को इस मामले में जानकारी ना हो, पूर्ण जानकारी होने के बावजूद उन दुकानों की ओर विभाग के अधिकारी कर्मचारी नहीं जाते हैं। खाद्य विभाग की टीम ने आरोन मे छापेमारी कर 23 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए।
अभियान के तहत श्री सांई किराना स्टोर, आरोन बस स्टैंड, गुना में आकस्मिक जांच की गई, जहां दुकान संचालक सतीश शिवहरे द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। जांच में पता चला कि इस प्रक्रिया के लिए उनके पास कोई वैध दस्तावेज या अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, दुकान में बिना आईएसआई मार्क के 4 किग्रा. के छोटे सिलेंडर भी पाए गए, जो बिना अनुमति के बिक्री के लिए रखे गए थे।
खाद्य विभाग की टीम ने मौके से 21 छोटे (4 किग्रा.) और 2 बड़े घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। इस मामले में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं विनियमन आदेश 2005 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
प्रशासन ने नागरिकों से घरेलू गैस सिलेंडरों का सही उपयोग करने की अपील की है। साथ ही, यदि कहीं भी अवैध गैस रिफिलिंग या गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग की जानकारी मिले, तो तुरंत इसकी सूचना संबंधित विभाग तक पहुंचाएं। जिससे नियमों का पालन सख्ती से हो सके, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगे और जनसुरक्षा बनी रहे।
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लोक परिशांति बनाये रखने कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विभिन्‍न प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी
गुना। गुना कलेक्टर कार्यालय परिसर में लोक परिशांति बनाये रखने हेतु दिनांक 24 दिसम्‍बर 2024 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है जो कि दिनांक 25 फरवरी 2025 तक की अवधि के लिए प्रभावी था।
कलेक्टर कार्यालय परिसर गुना में संचालित न्यायालयों/विभागों एवं कार्यालयों का कार्य सुचारू रूप से संचालन, शासकीय कर्मचारियों एवं आगंतुकों की जान-माल की सुरक्षा एवं लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा लोकहित में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत आदेशित किया गया है कि –
कलेक्टर कार्यालय परिसर में राजनैतिक, गैर राजनैतिक, सामाजिक, एवं अन्य घटनाओं आदि के विरोध में आयोजनकर्ता/ आंदोलनकारियों के किसी भी प्रकार के धरना, रैली, जुलूस, प्रदर्शन एवं इसी तरह के अन्य आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
राजनैतिक, गैर राजनैतिक, सामाजिक एवं अन्य घटनाओं आदि के विरोध में आयोजनकर्ता/ आंदोलनकारी यदि किसी ज्वलंत समस्या के कारण ज्ञापन देने हेतु उक्त परिसर में स्थित किसी कार्यालय में प्रवेश चाहते हैं, तो इसका कारण सहित लिखित सूचना 48 घंटे पूर्व कलेक्टर/ अपर कलेक्टर को देनी होगी, जिसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षक गुना, एसडीएम गुना, सीएसपी गुना एवं थाना प्रभारी कैंट को भी दी जाना अनिवार्य होगी।
उक्तानुसार लिखित सूचना उपरांत ही कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार (पोर्च) पर ज्ञापन दिया जा सकेगा। मुख्य भवन के भीतर ज्ञापन नहीं दिया जायेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। पूरा ज्ञापन पढ़कर नहीं सुनाया जायेगा।
अनुमति उपरांत ही संबंधित कार्यालय में अपनी मांगों/ समस्याओं के संबंध में चर्चा अथवा भेंट हेतु अधिकतम 04 व्यक्ति का समूह ही प्रवेश कर सकेगा तथा इस दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित होगी।
कलेक्ट्रेट परिसर में कोई भी व्यक्ति, अथवा व्यक्तियों का समूह कोई ऐसे कार्य नहीं करेगा अथवा भाषण आदि नहीं देगा जिससे विभिन्न जातियों तथा धार्मिक भावनाओं/ कार्यों या भाषाओं समुदायों के बीच वि़द्यमान मतभेदों में वृद्धि हो या घृणा की भावना उत्पन्न हो या तनाव पैदा हो।
आवश्यकतानुसार शस्त्र शाखा में निरीक्षण हेतु बिना कारतूस के हथियार लाया जा सकता है। इसके अलावा कलेक्ट्रेट भवन में किसी भी प्रकार का हथियार (धारदार एवं अन्य लायसेंसी हथियार) धारण करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दिव्यांग तथा वृद्ध के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति परिसर में लाठी/ डन्डे लेकर नहीं घूमेगा।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाये गये सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों/ अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिस कर्मियों एवं अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डों पर प्रभावशील नहीं होगा।
पुलिस अधीक्षक गुना ऐसे प्रदर्शनों की सूचना प्राप्त होने पर या अन्य सूचना तंत्रों से जानकारी प्राप्त होने पर कलेक्ट्रेट परिसर एवं उसके आवागमन के रास्तों पर उक्त आंदोलन में शामिल होने वाले आंदोलनकारियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त सुरक्षा बल, बेरीकेटिंग तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा एसडीएम गुना स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारी की ड्यूटी कानून व्यवस्था की दृष्टि से लगाना सुनिश्चित करेंगे।
उक्‍त आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 13 मार्च 2025 से 12 मई 2025 तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

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गुना। गुना शहर के न्यू नेहा पब्लिक स्कूल की बस ने अशोकनगर के पास एक डंपर में टक्कर मार दी। जिससे बस में सवार रजक समाज के लगभग एक दर्जन से अधिक व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए पहले अशोकनगर के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, उसके बाद गुना की सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में उक्त लोगों का इलाज किया जा रहा है। इस मामले में अशोकनगर की देहात थाना पुलिस ने बस के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर बस मालिक को नोटिस भेजने की बात कही है। जानकार लोगों का कहना है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस बस का रजिस्ट्रेशन स्कूल के लिए बच्चों को लाने ले जाने के लिए किया गया हो वह बस प्राइवेट तौर पर यात्रियों को लेकर गुना से अशोकनगर जिले के करीला धाम कैसे गई। जबकि किसी भी स्कूल की बस को अन्य प्राइवेट किसी भी कार्यक्रम में किराए लेकर नहीं चलाया जा सकता।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार,
दिनांक 09.03.2025 को उपचार के दौरान अस्पताल में भर्ती 1. लालाराम पुत्र रामप्रसाद रजक उम्र 65 साल 2. नेपाल पुत्र गंगाराम रजक उम्र 34 साल 3. राजकुमारी पत्नि नेपाल रजक उम्र 40 साल 4. जनक रजक 5. दिनेश पुत्र रमेश रजक उम्र 37 साल 6. भरत पुत्र रमेश रजक उम्र 25 साल 7. रिषिका पुत्र नेपाल रजक उम्र 09 साल 8. स्वाति पुत्री परमाल रजक उम्र 20 साल 9. नितिन पुत्र दिनेश रजक उम्र 16 साल 10. लक्ष्मी बाई पत्नी भरत रजक उम्र 45 साल निवासीगण गुना की एक्सीडेन्ट मे घायल होने की सूचना प्राप्त हुई जिस पर से उक्त घायलों के मेडीकल व एक्सरे कराये गये, मेडीकल व एक्सरे रिपोर्ट अप्राप्त है। दौराने जाच दिनाक 13.03.25 को घायल नेपाल पुत्र गंगाराम रजक उम्र 34 साल निवासी बूढे बालाजी सकतपुर रोड साईसिटी कालोनी गुना के कथन लिये गये, जिसने अपने कथन में बताया कि दिनांक 09.03.2025 को में भंडारा कराने के लिये करीला माता मंदिर पर गया था। मेरे साथ में मेरी पत्नी राजकुमारी रजक, मेरी लड़की रिषिका रजक तथा मेरे परिवार के लोग एवं रिश्तेदार लालाराम रजक, जनक रजक, दिनेश रजक, भरत रजक, स्वाति रजक, नितिन रजक, लक्ष्मी रजक, शातिबाई, रानी बाई रजक, गिरजा बाई, कमलाबाई आदि लोग गये थे। हम लोग न्यू नेहा पब्लिक स्कूल गुना की बस क. MPOBP0523 से गये थे।
जिसका ड्रायवर प्रेमनारायण शर्मा निवासी मालपुर गुना का चलाकर लेकर गया था हम लोग करीला माता मंदिर पर भंडारा खत्म होने के बाद शाम को करीव 06 बजे वहां से निकले थे। शाम करीब 07 बजे हम लोगो की बस जैसे ही भादौन पुल निकलकर बमनाई हवेली प्रतिक्षालय के पास पहुंची तभी हमारी बस के ड्रायवर प्रेमनारायण उर्फ पप्पू शर्मा ने बस को तेजी व लापरवाही से खतरनाक ढंग से चलाकर रोड के साईड मे खडे एक डम्फर में जिसकी पार्किंग व बैंक लाईट भी चालू थी उसमे टक्कर मार दी। जिससे मेरे बाये हाथ की छिगली उगली व शरीर में अन्य जगह चोटे आयी एवं मेरी पत्नी राजकुमारी रजक, मेरी लडकी रिषिका रजक तथा लालाराम रजक, जनक रजक, दिनेश रजक, भरत रजक, स्वाति रजक, नितिन रजक, लक्ष्मी रजक के भी शरीर में जगह जगह चोटे आयी थी । घटना आने जाने वाले लोगो ने देखी थी। फिर बस ड्रायवर प्रेमनारायण शर्मा मौके से चला गया था। फिर कुछ समय बाद मौके पर एम्बूलेंस गाडी एवं पुलिस भी आ गई थी। एम्बूलेस गाड़ी से हम लोग ईलाज के लिये सरकारी अस्पताल अशोकनगर पहुंचे थे। जहां हम सभी लोगो का ईलाज हुआ था। उस समय हमारा बस ड्रायवर एवं बस मालिक से ईलाज कराने के ऊपर से हमारी राजीनामा की बात चल रही थी इसलिये हमने अस्पताल में पुलिस को रिपोर्ट नहीं लिखार्ड थी फिर हम लोग अपना प्राइवेट इलाज कराने गुना चले गये थे। लेकिन फिर बस डायवर एवं बस मालिक ने हमारा इलाज कराने से मना कर दिया था।
अशोकनगर की देहात थाना पुलिस ने अस्पताल की तहरीर से MPOSP0523 के चालक प्रेमनारायण उर्फ पप्पू शर्मा के विरुद्ध अपराध धारा 281,125(a) BNS एवं 184 एक्ट का घटित करना पाया, अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
इस मामले में देहात थाना पुलिस के थाना प्रभारी रवि प्रताप ने बताया कि बस चालक के खिलाफ बीएनएस 184 एमवही एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। वहीं नेहा पब्लिक स्कूल के बस मालिक के खिलाफ अशोकनगर पुलिस और गुना आरटीओ के माध्यम से नोटिस भेजा जा रहा है। उसके उपरांत थी बस मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
जानकार लोगों का कहना है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस बस का रजिस्ट्रेशन स्कूल के लिए बच्चों को लाने ले जाने के लिए किया गया हो वह बस प्राइवेट तौर पर यात्रियों को लेकर गुना से अशोकनगर जिले के करीला धाम कैसे गई। जबकि किसी भी स्कूल की बस को अन्य प्राइवेट किसी भी कार्यक्रम में किराए लेकर नहीं चलाया जा सकता। नाही किसी अन्य काम में उसका उपयोग किया जा सकता। लेकिन नेहा पब्लिक स्कूल गुना की उक्त बस का उपयोग निजी कार्यक्रम में शहर से बाहर किया गया जो की एक गंभीर मामला है। गुना के जिला शिक्षा अधिकारी और गुना के आरटीओ अधिकारियों को इस पर बड़ा संज्ञान लेना चाहिए।
स्कूल बस के द्वारा एक्सीडेंट करने के मामले में स्कूल के राजन रजक को दो नंबरों पर फोन किया गया लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। इस कारण उनकी प्रतिक्रिया (पक्ष) इस मामले में नहीं मिल पाई है।
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अशासकीय वि‌द्यालयों में पुस्तकें, यूनीफार्म तथा अन्य सामग्री विक्रय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
गुना। गुना जिले में शासकीय, अशासकीय वि‌द्यालय संचालित है, इनमें अशासकीय स्कूलों/शैक्षणिक संस्थाओं में काफी बड़ी संख्या में विद्यार्थी अध्ययनरत है। शिक्षण सत्र प्रारंभ होने पर कई अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा शाला में पढ़‌ने वाले वि‌द्यार्थियो को उनके द्वारा बताई गई विशेष दुकान से ही पाठ्य-पुस्तकें, यूनिफार्म तथा अन्य सामग्री क्रय करने के लिये बाध्य किया जाता है तथा कई स्कूलों में स्वयं स्कूल प्रबंधन द्वारा पुस्तकें एवं यूनिफार्म तथा अन्य सामग्री विक्रय कराई जाने के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होती है।
इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जन सामान्य के हित में समस्त अशासकीय वि‌द्यालयों में पुस्तकें एवं यूनीफार्म तथा अन्य सामग्री विक्रय कराये जाने पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं-
गुना जिले में संचालित समस्त अशासकीय विद्यालय, जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आई.सी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध हैं। इन समस्त वि‌द्यालयों को मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण 02 दिसम्बर 2020 स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में उल्लेखित निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सभी अशासकीय विद्यालयों के लिये यह अनिवार्य है कि वे आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व लेखक एवं प्रकाशक के नाम तथा मूल्य के साथ कक्षावार पुस्तकों की सूची वि‌द्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करें और शाला के वि‌द्यार्थियों को ऐसी सूची मांगने पर उपलब्ध कराई जाना चाहिए, ताकि वि‌द्यार्थी एवं उनके अभिभावकगण इन पुस्तकों को उनकी सुविधा अनुसार खुले बाजार से क्रय कर सकें।
प्रत्येक स्कूल प्रबंधक प्राचार्य अपने स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगने वाली पाठ्य पुस्तकों तथा प्रकाशक की जानकारी को वेबसाइट E-Mail ID deoguna-mp@nic.in पर दिनांक 25 मार्च 2025 तक अनिवार्यतः प्रेषित करेंगे एवं एक हार्डकापी जिला शिक्षा अधिकारी जिला गुना के कार्यालय में जमा करायेगें।
किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नहीं होना चाहिये। वि‌द्यालय के सूचना पटल पर यह भी अंकित किया जावे कि किसी दुकान विशेष से सामग्री क्रय करने की बाध्यता नहीं है। कहीं से भी पुस्तकें/ यूनिफार्म व अन्य आवश्यक सामग्री क्रय की जा सकती है।
पुस्तकों के अतिरिक्त शालाओं द्वारा यूनीफार्म, टाई, जूते, कॉपियों आदि भी उन्हीं की शालाओं से उपलब्ध/ विक्रय कराने का प्रयास नहीं किया जावेगा। विद्यालय के गणवेश में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह आगामी तीन शैक्षणिक सत्रों तक यथावत लागू रहेगा। वि‌द्यालय की स्टेशनरी/ यूनिफार्म पर विद्यालय का नाम प्रिन्ट करवाकर दुकानों से क्रय करने अथवा एक विशिष्ट दुकान से यूनिफार्म/ पाठ्य पुस्तके बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
वि‌द्यालय ‌द्वारा उनके यहां संचालित कक्षाओं में पढा़ई जाने वाली पुस्तकें, बिना पाठ्यक्रम परिवर्तन हुये विगत वर्ष की प्रचलित पुस्तकों एवं प्रकाशकों को परिवर्तित कर प्रतिवर्ष उनके स्थान पर मंहगी पुस्तकें खरीदने के लिए पालकों पर दबाव बनाया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। निजी वि‌द्यालय प्रबंधन, परिवहन सुविधाओं के संबंध में परिवहन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
प्रत्येक विद्यालय में कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया एवं प्रवेश किस दिनांक से दिनांक तक होंगे की सूचना का प्रचार-प्रसार करना अनिवार्य होगा। जिससे पालकों एवं प्रवेश कराने वाले पालकों तक सूचना प्राप्त हो सकें। संबंधित क्षेत्र के उप खण्ड मजिस्ट्रेट, एवं जिला शिक्षा अधिकारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित करायेंगे।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 13 मार्च 2025 से 12 मई 2025 तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।
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बिना अनुमति के वीडियो रील एवं फोटोग्राफी करने पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक
गुना। गुना मे प्रायः देखने में आया है कि गुना जिला अन्तर्गत ऐतिहासिक इमारतों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, शासकीय कार्यालयों, अन्य सार्वजनिक स्थलों एवं पार्कों पर बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के कतिपय व्यक्तियों एवं संस्थाओं ‌द्वारा शूटिंग, वीडियो, रील एवं फोटोग्राफी की जा रही है। उक्त गतिविधियों में ऐतिहासिक इमारतों एवं क्षेत्रों के सौन्दर्यीकरण अथवा उनके एतिहासिक पृष्ठभूमि से कोई सरोकार नहीं रहता है बल्कि शीघ्र एवं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अमर्यादित आचरण को प्रदर्शित करने वाली फोटोग्राफी/रील बनायी जाकर उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। उक्त गतिविधियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिये भी खतरा बन सकती है, ऐसी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाया जाना आवश्यक हो गया है।
इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा- 163 (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए गुना जिले की राजस्व सीमान्तर्गत स्थापित सभी ऐतिहासिक इमारतों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, न्यायालयों, शासकीय कार्यालयों, अन्य सार्वजनिक स्थलों एवं पार्कों पर किसी भी व्यक्ति, संस्था एवं संगठन द्वारा बिना अनुमति के शूटिंग, वीडियो, रील एवं फोटोग्राफी आदि बनाये जाने पर, तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।
यदि किसी व्यक्ति, संस्था एवं संगठन को उक्त प्रतिबंधित स्थलों पर शूटिंग/वीडियोग्राफी आदि की जाना वांछित है, तो वह उक्त गतिविधि का उद्देश्य तथा उसके कन्टेन्ट सहित लिखित आवेदन पत्र संबंधित विभाग में प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करना होगी तथा उक्त अनुमति की प्रति सहित लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक गुना एवं संबंधित क्षेत्रीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट को 03 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
यह आदेश अमर्यादित, आपत्तिजनक, असुरक्षित तथा आमजन में असंतोष या घृणा फैलाने वाली वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी पर प्रभावी होगा। शासकीय कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था, पत्रकारिता, पर्यटन एवं अन्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों इत्यादित में सामान्य फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी पर इसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन उक्तादेश के जारी होने के पूर्व फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र या ऐसे स्थल जिन पर किसी विभाग की अनुमति लिया जाना वांछनीय है, तो सर्वसंबंधित विभाग से इसकी अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। यह आदेश सर्व-साधारण को संबोधित है। यदि काई व्‍यक्ति इस आदेश का उल्‍लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय न्‍याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्‍य सायबर विधियों के अंतर्गत प्रावधानिक दण्‍डात्‍मक कार्यवाही की जायेगी। उक्‍त आदेश तत्‍काल प्रभाव से दिनांक 13 मार्च 2025 से 12 मई 2025 तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।
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मन्नत पूरी होने के बाद जान का जोखिम में डालकर हवा में लटककर लिए फेरे
गुना। गुना मे होली के बाद आदिवासी समाज के लोग अपने कुल देवता लक्कड़ देवता की विशेष पूजा करते हैं। इस पूजा में समाज के लोग सामूहिक रूप से एकत्र होते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। समाज के बुजुर्गों के अनुसार यह परंपरा वर्षों पुरानी है और इसे पूरी आस्था के साथ निभाया जाता है। आयोजन की सबसे अनोखी और रोमांचक रस्म तब होती है, जब मन्नत पूरी होने पर समाज के लोग रस्सी से बंधकर 30 फीट ऊंचाई पर झूलते हैं।
इस परंपरा के तहत तीन, पांच, सात या अधिक बार हवा में घूमकर आस्था प्रकट की जाती है। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वे अपने इष्ट देवता को धन्यवाद अर्पित करते हैं। पटेलिया समाज के लोग इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते आ रहे हैं। समाज के वरिष्ठजन बताते हैं कि यह न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि इससे समाज की एकजुटता भी बनी रहती है। इस मौके पर गांव के लोग बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं और पूरे उत्साह के साथ इस रस्म को पूरा करवाते हैं।
गुना में भी आदिवासी समाज ने इस अनूठी परंपरा का निर्वाह किया। जिसमें मन्नत पूरी होने के बाद श्रद्धालुओं को लकड़ी पर बंधी रस्सी के सहारे झुलाया जाता है। यह परंपरा यहां भक्तिभाव से निभाई जाती है।
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पुलिस लाईन में पुलिस का होली मिलन समारोह, हर्षोल्लास से खेली गयी होली
गुना। गुना पुलिस लाईन में 15 मार्च को होली मिलन समारोह आयोजित किया गया । इस अवसर पर गुना कलेक्‍टर किशोर कुमार कन्‍याल, पुलिस अधीक्षक , अति. पुलिस अधीक्षक एसडीओपी राघौगढ़ , एसडीओपी गुना , प्रभारी एसडीओपी चांचौड़ा , रक्षित निरीक्षक सहित जिले के समस्त थाना /चौकी प्रभारियों एवं पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई देते हुये हर्षोल्लास से होली खेली गयी ।
त्यौहार कोई भी हो पुलिस के सामने उन्हें शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराना हमेशा चुनौती रहती है । इसी के चलते इस होली पर्व पर जिले में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मुस्तैदी का ही परिणाम रहा कि गुना शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले में आमजन के द्वारा होली का पर्व पूरे उमंग, उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, इस दौरान कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी, न ही कोई गंभीर घटना घटित हुई । जब सभी लोग अपने अपने त्यौहार अपने घर और परिवार के बीच मनाते हैं तब पुलिस उनकी सुरक्षा मे तैनात रहती है, सुरक्षा व्यवस्था में लगे होने से पुलिस बल के होली का त्यौहार नहीं मना पाने से गुना पुलिस अधीक्षक द्वारा 15 मार्च को पुलिस लाईन में जिले के समस्‍त पुलिस फोर्स के लिये होली मिलन समारोह आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये ।
निर्देशानुसार 15 मार्च 2025 को गुना शहर सहित जिले के समस्त थानों से पुलिस अधिकारी, कर्मचारी प्रातः पुलिस लाइन के परेड मैदान पर एकत्रित हुये और एक-दूसरे को गुलाल लगा एवं गले मिलकर होली की बधाईयां दीं गई । इस अवसर पर सभी लोग पुलिस अधीक्षक बंगले से जुलूस के रुप में समारोह स्‍थल पुलिस लाईन पहुंचे और पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ एक-दूसरे को गुलाल लगाकर सभी को होली की बधाई देते हुये पूरे उमंग और हर्षोल्लास से होली खेली गयी ।

 

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गुना। देर रात गुना जिले के कई स्थानों पर होलिका दहन किया गया। सबसे ज्यादा चर्चित होलिका दहन गुना शहर की नई सड़क स्थित दुर्गा चौक का रहा। यहां 12 फीट की होलिका की प्रतिमा बनाकर मंगवाई गई थी। लोगों ने पहले यहां पूजा-अर्चना की। इसके बाद शुभ मुहूर्त पर रात को होलिका दहन किया गया।
पहली बार गुना शहर में होलिका की 12 फिट की प्रतिमा लीई गई है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे।
गुना शहर की पुरानी गल्ला मंडी में रात 10 बजे होलिका दहन हुआ। लोगों ने विधि विधान के साथ पूजन कर होलिका दहन किया। शहर में लगभग 350 जगह होलिका दहन किया गया । होलिका दहन के साथ ही नागरिकों ने एक दूसरे को होली पर्व की शुभकामनाएं दीं।
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लापरवाही पर 01 पटवारी निलंबित, 07 पटवारियों की वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की कार्रवाई
गुना। गुना अनुविभागीय अधिकारी गुना श्रीमती शिवानी पाण्डेय ने फार्मर रजिस्ट्री एवं वसूली की प्रगति निर्धारित लक्ष्य से कम पाए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में तहसील बमोरी एवं गुना शहर के पटवारियों की बैठक दिनांक 12 मार्च 2025 को आयोजित की गई थी। बैठक में समीक्षा के ​दौरान कई पटवारियों की कार्यप्रणाली असंतोषजनक पाई गई, जिसके चलते अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
एसडीएम द्वारा जारी आदेश के तहत तहसील बमोरी की पटवारी श्रीमती कांति खण्डवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके मुख्यालय को तहसील कार्यालय बमोरी निर्धारित किया गया है। वहीं, तहसील बमोरी के पटवारी राधेश्याम छारी, प्रेम सिंह पटेलिया, राजाराम मीना, रामलाल देवरिया, नीरज कलावत, प्रशांत मोहन त्रिवेदी एवं तहसील गुना नगर के पटवारी सुरेन्द्र शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनके खिलाफ एक-एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
अनुविभागीय अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि राजस्व विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी पटवारियों को निर्देशित किया है कि वे शीघ्रता से फार्मर रजिस्ट्री एवं वसूली के कार्यों को प्राथमिकता दें, अन्यथा आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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बड़ी कार्रवाई : 80 कट्टे पीडएस चावल जब्त, मामला दर्ज
गुना। गुना कलेक्टर किशोर कन्याल के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई। जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पांडेय एवं खाद्य विभाग के दल द्वारा कार्यवाही करते हुए मंगल साहू पुत्र बारेलाल साहू, पनवाड़ी हाट चौराहा, आरोन का निरीक्षण किया। निरीक्षण में 40 क्विंटल (80 कट्टे) चावल जब्त किए। जांच के दौरान चावल की खरीदी, बिक्री से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। उक्‍त चावल पीडएस का होने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना आरोन में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
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जिला जेल में भाई दूज पर बंदियों की उनके परिजनों से होगी मुलाकात, ...टीम ने लिये मावा एवं मिठाई के सैम्‍पल
गुना। गुना जेल अधीक्षक से प्राप्‍त जानकारी अनुसार भाई दूज के अवसर पर जिला जेल, गुना में परिरूद्ध बंदियों की उनके परिजनों से होने वाली खुली मुलाकात के लिए दिनांक 16 मार्च 2025 को प्रातः 08:00 बजे से 01:00 बजे तक पंजीकरण किया जायेगा। मुलाकात पर आने वाले परिजनों द्वारा सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बाहरी सामग्री जैसे - मिठाई, रूपये, मोबाईल एवं अन्य कोई भी मादक पदार्थ प्रतिबंधित रहेंगे। परिजनों पर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लिये मावा एवं मिठाई के सैम्‍पल
गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्‍याल के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्‍ठानों की निरंतर जाँच एवं सैंपलिंग की कार्यवाही की जा रही है। होली त्‍यौहार के दृष्टिगत रखते हुये बाजार में मावा एवं मिठाई की शुद्धता की जांच के लिये खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार खाद्य प्रतिष्‍ठानों के निरीक्षण एवं सैम्‍पलिंग कार्यवाही कर रही है।
इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बीनागंज में खाद्य प्रतिष्‍ठानों के निरीक्षण के दौरान मिष्‍ठान भण्‍डार संचालकों को अपने-अपने प्रतिष्‍ठान में साफ-सफाई रखने, शुद्ध एवं ताजा मिठाई एवं अन्‍य खाद्य सामग्री विक्रय करने के लिये निर्देश दिये गये। विभाग की टीम द्वारा बीनागंज स्थित श्री कृष्‍णा मिष्‍ठान भण्‍डार से मावा एवं बर्फी, अरविन्‍द स्‍वीट्स से मावा एवं बर्फी, पवन जोधपुर मिष्‍ठान भण्‍डार से रतलामी सेव, मावा बर्फी एवं मिल्‍क केक, फर्म प्‍यारेलाल घीसालाल से रवा एवं सूजी के सैंपल जांच के लिये लेकर राज्‍य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को भेजे गये हैं जिनकी रिपोर्ट आने पर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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गुना। दिनांक 13 मार्च को होलिका दहन, दिनांक 14 मार्च को धुलेडी एवं दिनांक 19 मार्च को रंगपंचमी का त्‍यौहार मनाया जावेगा । जिले में होली उत्‍सव शांति और सदभाव पूर्वक संपन्‍न कराये जाने हेतु गुना पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के समस्‍त थाना क्षेत्रों में पुलिस की समुचित सुरक्षा व्‍यवस्‍था लगाई जाकर पुलिस फोर्स को अपने अपने कर्तव्‍य स्‍थल पर पूरी सजगता से ड्यूटी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है ।
पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी देते हुये बताया कि होली पर्व को लेकर जिले में पुलिस की चौकसी बड़ा दी गई है । होली के दौरान गुना शहर सहित देहात क्षेत्रों में पुलिस फोर्स तैनात रहेगा । होटल, ढावा आदि पर अवैध रुप से शराब पीने-पिलाने वालों एवं अवैध शराब बेचने वालों पर विशेष नजरें रखते हुए उन पर सख्त एक्शन लिया जावेगा । इस अवसर पर तीन सबारी वाले दो पहिया वाहनों, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, सड़कों पर स्टंट करने वालों, तेज रफ्तार या जिग-जैग में गाड़ी चलाने वालों, पटाखे फोड़ने वाले सायलेंसर वाली मोटर साइकिलों, शराब पीकर हुड़दंग करने वालों आदि पर विशेष नजरें रखते हुये गुना पुलिस उनसे सख्‍ती से निवटेगी एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइजर (एल्कोमीटर) से जांच की जावेगी एवं जिनके विरुद्ध सख्‍त से सख्‍त कार्यवाही की जावेगी ।
गुना पुलिस द्वारा ऐसे पॉइंट्स की भी पहचान की गई है, जहां पर लोगों के द्वारा शराब पीकर हुडदंग करने की आशंका रहती है, ऐसे संवेदनशील स्‍थानों पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगा एवं इन स्‍थानों पर पुलिस की मोबाईल पार्टियां लगातार भ्रमण कर निगाहें रखेंगी एवं नशे में हुड़दंग करने वालों पर एक्‍शन लेंगी । इसके अतिरिक्‍त पुलिस की सीसीटीव्ही टीम भी सीसीटीव्ही कैमरों से लोगों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी करेगी साथ ही सादा ड्रेस में भी पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी जगह-जगह तैनात रहेंगे, जो किसी भी प्रकार की घटना के प्रकाश में आने पर संबंधितों के विरूद्ध गुना पुलिस द्वारा सख्त से सख्‍त कार्यवाहीं की जावेगी । इसके साथ ही पुलिस की सोशल मीडिया पर भी नजर रहेगी और सोशल मीडिया पर अफवाह या अश्‍लीलता फैलाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
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14 मार्च को होली पर शराब की दुकान रहेगी बंद , क्रय, विक्रय, परिवहन पूर्णत: रहेगा प्रतिबंधित
गुना। गुना कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी किशोर कुमार कन्‍याल ने दिनांक 14 मार्च 2025 को (जिस दिन होली खेली जाना है) दिन दोपहर 03:00 बजे तक मदिरा का क्रय, विक्रय, प्रदाय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेशानुसार मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) की प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये एवं मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 27 दिनांक 08.02.2024 कंण्डिका 40(1) के अंतर्गत लोकशांति एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये गुना जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानों एवं देशी स्टोरेज मद्य भण्डागार पर दिनांक 14 मार्च 2025 को (जिस दिन होली खेली जाना है) समय अपरान्ह 03:00 बजे तक के लिये मदिरा का क्रय, विक्रय, प्रदाय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। साथ ही आबकारी विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी को आदेश का कठोरता से पालन करने के लिये निर्देशित किया गया हैं।
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छात्रावास की छत पर जुआ खेलते पकड़े गए 07 लोग
गुना। गुना सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मंगलवार रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शांति पब्लिक स्कूल के पास स्थित 24 कुंडली छात्रावास की छत पर जुआ खेलते हुए सात लोगों को पकड़ा।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग ताश के पत्तों से रुपयों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश दी और मौके से सात लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार रात करीब 10:30 बजे पुलिस दल मौके पर पहुंचा। जुआ खेल रहे लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान संतोष पुत्र बैजनाथ सिंह सेंगर निवासी भिंड, हाल निवासी रूठियाई गुना, दिनेश कुमार पुत्र हरिराम सुनैया निवासी सिसौदिया कॉलोनी गुना, योगेंद्र सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह तोमर निवासी विवेक कॉलोनी गुना, विवेक पुत्र तेजनारायण श्रीवास्तव निवासी सिसौदिया कॉलोनी गुना, रिंकू पुत्र भागचंद कुशवाह निवासी कोल्हूपुरा, शिवाजी नगर गुना, रवि पुत्र नीलम सिंह दामले निवासी सिसौदिया कॉलोनी गुना और मनमोहन सिंह पुत्र मानसिंह कुशवाह निवासी राधा कॉलोनी गुना के रूप में हुई। इनके कब्जे से कुल 2,920 रुपये नकद और ताश की गड्डी बरामद की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया।