गुना। गुना जिले में एक झोलाछाप डॉक्टर के विरुद्ध बमोरी में की गई कार्रवाई में, बमोरी के डॉक्टर के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज कराया गया है। इससे पूर्व डॉक्टर के यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की थी और क्लिनिक को शील्ड किया था। संपूर्ण जांच के बाद अब थाने में मामला पंजीबद्ध की कार्रवाई की गई।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार,
डाँ. .लक्ष्मीकुमार पुत्र रामदास जाटव उम्र 43 साल निवासी सी.बी.एम.ओ. सीएचसी बमोरी जिला गुना (म.प्र.) व्दारा एक लेखीय कार्यालीन पत्र क्रमांक 2024/2150 बमोरी दिंनाक 01/08/2024 के मय जप्तशुदा दवाईयों के जप्ती पंचनामा , फोटोग्राफ की सत्यापित प्रतिलिपि थाना लाकर प्रस्तुत किया कि संचालक लोक स्वास्थ एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश के पत्र क्र/विनियमन/2024/248 भोपाल दिंनाक 15.07.2024 के पालन में गैर मान्यताधारी व्यक्तियों/झोलाछाप चिकित्सकों द्वारा प्रदायित चिकित्सकीय व्यवसाय को नियंत्रित करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके पालन में दिंनाक 25.07.24 को विशनबाडा रोड बमोरी स्थित देवांशी क्लिनिक(मेहता) को चैक किया गया तो क्लिनिक संचालक डां0 ब्रजमोहन मेहता पुत्र केशरीलाल मेहता विशनबाडा रोड बमोरी के पास क्लिनिक संचालन हेतु कोई भी डोक्यूमेन्ट नही मिला,एवं उसकी क्लिनिक पर अबेध रूप से एलोफैथिक दवाईयां रखे पाया गया जो म.प्र. राज्य आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट 1956 एव 1958 की धारा 24 के फलस्वरूप उक्त दवाईयों की जप्ती की कार्यवाही की गई एवं क्लिनिक को शील्ड किया गया ।
उपरोक्त विवरण पर से आरोपी डां0 ब्रजमोहन मेहता पुत्र केशरीलाल मेहता विशनबाडा रोड बमोरी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा म.प्र. राज्य आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट 1956 एव 1958 की धारा 24 के तहत अपराध पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाता है।
उल्लेखनीय की स्वास्थ्य विभाग के द्वारा केवल बमोरी में इस प्रकार की कार्रवाई की गई। लेकिन संपूर्ण जिले में झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है यह देखने को नहीं मिल रहा। नाहीं दुकानों पर जाकर जांच, जप्ती, दुकान शील्ड की कार्रवाही की जानकारी विभाग के द्वारा कोई भी प्रश्न और समाचार नहीं दी जा रही है। आखिर जिले में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है यह समझ से परे है।
गुना
