गुना। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत 24-25 अगस्त की रात्रि में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हनुमान टेकरी पर हुई डकैती के मामले में आरोपियों को पकड़ने पर एक और भक्त ने 5 हजार रुपये की राशि बतौर ईनाम देने की घोषणा की है। वही रुठियाई की चौपेट नदी में फंसे एक व्यक्ति को एसडीईआरएफ की टीम ने सकुशल बाहर निकाला है।
ग्राम रिछैरा के पूर्व सरपंच ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंट थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध टेकरी मंदिर पर हुई डकैती के मामले में जो कोई भी डकैतों को पकड़ेगा उसको मेरी तरफ से 5 हजार रूपये के ईनाम की घोषणा करता हूं। यह ईनाम नगद दिया जाएगा। इनाम की घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम रामराजा जाट पूर्व सरपंच रिछैरा है। इस प्रकार अब तक ईनाम की राशि बढ़कर 86 हजार रूपये हो गई है।
वहीं दूसरे घटनाक्रम में गुना की एसडीईआरएफ की टीम ने रुठियाई की चौपेट नदी में फंसे एक व्यक्ति जगलाल धाकड़ ग्राम बालाभेंट को सकुशल बहार निकला। यह व्यक्ति अपनी भैंस चराने के लिए चौपेट नदी के तरफ गया हुआ था। पानी के तेज बहाव के कारण यह व्यक्ति नदी की दूसरी ओर फस गया। सूचना पर एसडीईआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाला गया। व्यक्ति का नाम जगलाल धाकड़ ग्राम बालाभेंट बताया गया है।
-------------------------------
पुलिस पर गोलीयां चलाने वाला 50 हजार का इनामी अंतर्राज्यीय कुख्यात बदमाश गिरफ्तार
गुना। गुना जिले के धरनावदा थाना प्रभारी उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह चौहान एवं उनकी टीम द्वारा विभिन्न अपराधों में फरार चल रहे 50 हजार रूपये के इनामी कुख्यात अंतर्राज्यीय पारदी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है । आरोपी के विरूद्ध अलग-अलग अन्य दो अपराधों में जारी 02 स्थाई वारंटों में भी आरोपी की गुना पुलिस द्वारा लंबे समय से तलाश की जा रही थी ।
गत वर्ष 2023 में उत्तरप्रेश में गाजियाबाद जिले के सानीगेट थाना अंतर्गत चोरी की एक बडी बारदात घटित हुई थी । इस घटना पर से सानीगेट थाने में आरोपी लप्पा पुत्र कमरया पारदी निवासी ग्राम कनेरा थाना धरनावदा एवं अन्य साथियों के विरुद्ध अप.क्र. 303/23 धारा 457, 380 भादवि के तहत अपराध दर्ज हुआ था । चोरी के उक्त प्रकरण के आरोपी लप्पा पारदी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जिला गाजियाबाद की ओर से 50 हजार रुपये का इनाम उदघोषित किया गया था । इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 में आरक्षक मनोज रघुवंशी पर फायर करने को लेकर धरनावदा थाने के अप.क्र. 439/18 धारा 147, 148, 149, 307, 336, 353 भादवि एवं 25/27 आर्म्स एक्ट में न्यायालय गुना द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 65/19 में आरोपी लप्पा पारदी के विरुद्ध स्थाई वारंट जारी किया गया था ।
इसी प्रकार धरनावदा थाने के ही अप.क्र. 15/17 धारा 341, 294 ,506, 323, 34, 325 भादवि में भी आरोपी के विरुद्ध न्यायालय गुना द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 6343/17 में स्थाई वारंट जारी किया गया था । वारंटी लप्पा पारदी के विरुद्ध जारी उक्त दोनों ही वारंटों में धरनावदा थाना पुलिस द्वारा आरोपी की निरंतर तलाश की जा रही थी । उक्त कुख्यात अंतर्राज्यीय इनामी बदमाश लप्पा पारदी के संबंध में गत् दिनांक 11 सितंबर 2024 को मुखबिर से मिली सूचना पर धरनावदा थाना पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही कर दो स्थाई वारंटों में फरार वारंटी एवं 50 हजार का ईनामी आरोपी लप्पा पुत्र कमरया पारदी उम्र 60 साल निवासी ग्राम कनेरा, थाना धरनावदा, जिला गुना को दबोच लिया गया एवं उक्त दोनों स्थाई वारंटो में आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी लप्पा पारदी के गिरफ्तार होने संबंधी गाजियाबाद पुलिस को दी गई जिसमें गाजियाबाद पुलिस द्वारा अपनी कार्यवाही की जावेगी ।
50 हजार रुपये के ईनामी एवं दो स्थाई वारंटों में फरार कुख्यात अंतर्राज्यीय बदमाश को गिरफ्तार करने में धरनावदा थाना प्रभारी उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह चौहान, सउनि शिवनंदर भदौरिया, सउनि राजेश कुमार भिलाला, सउनि कृष्ण मुरारी तिवारी, प्रधान आरक्षक देवेन्द्रपाल सिंह सिकरवार, प्रधान आरक्षक प्रदीप कुशवाह, प्रधान आरक्षक दिलीप सेन, आरक्षक रघुकुल तिलक मिश्रा, आरक्षक विकाश भार्गव, आरक्षक राकेश गुर्जर, आरक्षक सुंदर रमन एवं महिला आरक्षक प्रियंका ओझा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।
----------------------------------
फर्मो पर 15 लाख 32 हजार रूपये का किया जुर्माना, ...आदतन अपराधी 01 वर्ष के लिए जिलाबदर
गुना। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अखिलेश कुमार जैन द्वारा न्यायालय में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरणों में मार्च 2024 से आज दिनांक तक 15 लाख 32 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
खाद्य कारोबारकर्ता फर्म मुस्कान डेयरी, स्टेशन रोड घोसीपुरा गुना से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मिश्रित दूध का नमूना लिया गया था जो कि राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा गया। जांच उपरांत खाद्य पदार्थ अवमानक पाया गया। खाद्य कारोबारकर्ता फर्म मुस्कान डेयरी, गुना द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का विक्रय किये जाने से दिनांक 12 सितंबर 2024 से 50,000/- के जुर्माने से दंडित किया गया। अनावेदक द्वारा चालान के माध्यम से राशि जमा की गई।
इसी प्रकार खाद्य कारोबारकर्ता फर्म - मॉ कृपा इंटरप्राईजेज, विवेक कॉलोनी, अशोकनगर रोड, केन्ट, गुना से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा Sparrow Purified Water 200ml (Pkd) (पानी पाउच) का नमूना लिया गया था, जो मिथ्याछाप पाया गया एवं मैन्यूफेक्चरिंग केटेगरी के खाद्य पंजीयन के बिना खाद्य पदार्थ का विनिर्माण, संग्रहण एवं विक्रय करने का उल्लंघन भी किया जाना पाया गया खाद्य कारोबारकर्ता फर्म मॉ कृपा इंटरप्राईजेज, गुना पर 12 सितंबर 2024 से 40,000/- के जुर्माने से दंडित किया गया। अनावेदक द्वारा चालान के माध्यम से राशि जमा की गई।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित प्रकरणों में निरंतर कार्यवाही की जाकर संबंधित आरोपी खाद्य कारोबारकर्ताओ को जुर्माने से दण्डित किया जा रहा है। सभी से अपील की गई है कि मानक सहित स्वच्छ, शुद्ध खाद्य समाग्री का ही विक्रय करें।
---------------------------------
आदतन अपराधी को 01 वर्ष के लिए किया जिलाबदर
गुना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा जिले के 01 आदतन अपराधी को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं के अंतर्गत आदतन अपराधी को 01 वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गये हैं।
जारी आदेश अनुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सिंह ने आदतन अपराधी राजकुमार सिंह पुत्र लाखन उर्फ लखन सिंह धाकड उम्र 33 वर्ष निवासी बरखेडागिर्द थाना बजरंगगढ को 01 वर्ष के लिये जिलाबदर करने के आदेश जारी किये गये हैं।