गुना।कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के मार्गदर्शन में सीएमएचओ डॉ राजकुमार ऋषिश्वर द्वारा जिला स्तर से गठित दल ने लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिले के बजरंगगढ़ में दो स्थानों पर छापा मारकर दो झोलाछाप डॉक्टरों की क्लिनिको को सील किया।
सबसे पहले निरीक्षण दल बजरंगगढ़ सदर बाजार स्थित रईस खान की अपंजीकृत क्लीनिक पर पहुंचा जहां मरीज को भर्ती कर इलाज किया जा रहा था। जिसे दल ने मौके पर बंद कराया। इसके बाद निरीक्षण दल गणेश मंदिर के सामने जितेंद्र रघुवंशी द्वारा संचालित दुकान पर पहुंचा और उसे भी बंद कराया। निरीक्षण दल ने गणेश मंदिर के पास संचालित पलक मेडिकल स्टोर के संचालक नीरज सोपरा को केवल होलसेल कार्य किए जाने की समझाइश दी।
कार्यवाही डॉ शिल्पा टांटिया मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी, भदौरा के नेतृत्व में की गई एवं कार्यवाही के दौरान डॉ नीरज मीणा ,फार्मासिस्ट अनीश,लैब टेक्नीशियन सुनील भार्गव उपस्थित थे। ज्ञात है विगत दिनों गठित दल द्वारा ग्राम बेहटाघाट और बल्लापुर में संचालित तीन झोलाछाप क्लीनिक पर कार्यवाही की गई थी।
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ड्यूटी कर रहे डॉक्टर से मारपीट, डॉक्टर को आंख और हाथ में चोटें आईं
गुना। गुना जिले के राघौगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में गत देर रात ड्यूटी कर रहे डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि इंजेक्शन लगवाने आए युवक ने पहले गाली-गलौज की और फिर हाथापाई कर दी। इस दौरान डॉक्टर को आंख और हाथ में चोटें आईं। वारदात के बाद आरोपी ने डॉक्टर को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार फरियादी डॉक्टर राजाराम मीना निवासी ग्राम धाननखेड़ी, जो वर्तमान में सीएचसी राघौगढ़ में मेडिकल ऑफिसर के रूप में पदस्थ हैं, गत रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक की ड्यूटी पर थे। रात करीब 10 बजे नीरज उर्फ भय्यू शर्मा निवासी किला रोड राघौगढ़ अपने मरीज को इंजेक्शन लगवाने अस्पताल लेकर आया। डॉक्टर राजाराम ने नर्सिंग ऑफिसर राजकुमार जटिया को मरीज को इंजेक्शन लगाने के लिए कहा, तो नीरज ने उनसे अभद्रता शुरू कर दी।
डॉक्टर ने जब खुद को ड्यूटी पर तैनात बताया, तो नीरज शर्मा गाली-गलौज करने लगा और थप्पड़ व मुक्कों से हमला कर दिया। हमले में डॉक्टर राजाराम की बायीं आंख और नाक पर चोट आई तथा बाएं हाथ की भुजा पर भी गहरी चोट लगी। मौके पर मौजूद अस्पताल स्टाफ राजकुमार जटिया, रामपाल मोगिया और रेखा सहित अन्य ने बीच-बचाव कर डॉक्टर को बचाया। इस दौरान डॉक्टर ने लेबर रूप में छिपकर अपनी जान बचाई। वहीं आरोपी लेबर रूम तक पहुंचा और वहां भी हंगामा करते हुए जाते समय डॉक्टर को जान से खत्म करने की धमकी देकर भाग गया। फरियादी डॉक्टर की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी नीरज शर्मा के खिलाफ धारा 132, 296, 121(1), 221, 351(3) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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02 शासकीय उचित मूल्य दुकान पर FIR दर्ज, ...02 अक्टूबर तक प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 01:00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित
गुना। गुना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ बनाने के लिये कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार चलाये जा रहे अभियान के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुना के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान शेखपुरा व रत्नागिरी के द्वारा समय पर दुकान नहीं खोलने तथा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण समय पर नहीं करने तथा सामग्री में हेराफेरी करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए विक्रेता एवं अन्य के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुना को तत्काल कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमिततायें करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कडी़ कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
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02 अक्टूबर तक प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 01:00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित
गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा गुना शहर की सीमा में प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 116 के अंतर्गत भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक जिला गुना के पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि वर्तमान में नवरात्रि उत्सव के दौरान गुना शहर के सभी मार्गों पर अत्याधिक भीड़ रहती है, जो रात्रि के लगभग 01:00 बजे तक बनी रहती है। किंतु रात्रि में 10:00 बजे के उपरांत भारी वाहन शहर में प्रवेश करने के कारण अव्यवस्था उत्पन्न होने से दुर्घटना घटित होने की संभावना रहती है। नवरात्रि को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 02 अक्टूबर 2025 (विजयदशमी) तक के लिए प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 01:00 बजे तक गुना शहर में भारी माल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया गया है।
पुलिस अधीक्षक, जिला गुना के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कन्याल द्वारा कार्यालयीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए शहर में दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये, नवरात्रि को दृष्टिगत दिनांक 02 अक्टूबर 2025 (विजयदशमी) तक के लिए प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 01:00 बजे तक गुना शहर में भारी माल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि उक्त अवधि में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।




