गुना।गुना जिले के जिले के जामनेर थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश सिंह कुशवाह और उनकी टीम द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्रय की अलग-अलग सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाहियां कर दो जगहों से हाथ भट्टी की कच्ची शराब के साथ शराब के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार कर जिनसे कुल 125 लीटर अवैध कच्ची शराब और दो मोटर सायकिलें जप्त की गईं हैं ।
बीते रोज जिले के जामनेर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जामनेर से मोरवास गांव के कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति अपनी अपाचे मोटर सायकिल क्रमांक MP08 ZB 4171 पर प्लास्टिक की बड़ी-बड़ी दो केनों में कच्ची शराब लेकर उसे बेचने की फिराक में खड़ा हुआ है । थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्रय की सूचना को पुलिस ने गंभीरता से लिया और थाने से तत्काल पुलिस की एक टीम कार्यवाही हेतु रवाना हुई एवं बिना कोई देरी किए तुरंत मोरवास गांव के रास्ते पर मुखबिर की बताई जगह पर पहुंचकर संदेही को तलाश किया तो वहां पर मुखबिर के बताए हुलिए की अपाचे मोटर सायकिल पर एक व्यक्ति बड़ी-बड़ी दो केंने लटकाए हुए दिखाई दिया, जिसने पुलिस को देखकर वहां से भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस फोर्स द्वारा उसे घेराबंदी कर धर दबोच लिया गया, जिसने पूछताछ पर अपना नाम कल्याण सिंह पुत्र श्रीकिशन विश्वकर्मा उम्र 30 साल निवासी ग्राम रामनगर थाना राघौगढ़ जिला गुना का होना बताया एवं जिसकी केंनो को चैक करने पर उनमें हाथ भट्टी की बनी कुल 60 लीटर अवैध कच्ची शराब भरी हुई पाई गई । आरोपी से बरामद कच्ची शराब एवं शराब तस्करी में प्रयुक्त मोटर सायकिल को पुलिस ने विधिवत जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जिसके विरूद्ध जामनेर थाने में अप.क्र. 242/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया ।
इसी प्रकार मुखबिर सूचनापर ग्राम गोचा आमल्या में गोया नदी के पास से एक मोटर सायकिल पर प्लास्टिक के कट्टों में छिपाकर बड़-बड़ी दो केंनो में अवैध कच्ची शराब ले जाते हुए दो आरोपी 1-रामलाल पुत्र भंवारलाल बंजारा उम्र 28 साल एवं भोजराज पुत्र भंवरलाल बंजारा उम्र 24 साल निवासीगण ग्राम जमुनई थाना मधुसूदनगढ़ जिला गुना को गिरफ्तार कर जिनके कब्जे से हाथ भट्टी की कुल 65 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं शराब तस्करी में प्रयुक्त बिना नंबर की हीरो एचएफ डीलक्स मोटर सायकिल जप्त की जाकर आरोपियों के विरूद्ध जामनेर थाने में अप.क्र. 243/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया ।
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कलेक्टर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को किया सम्मानित
गुना। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के नवाचार के तहत प्रतिमाह उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है। इस क्रम में आज अपने विभाग से संबंधित उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर द्वारा पटवारी भू-अभिलेख जिला गुना श्रीमती ज्योति कुजूर,सहायक ग्रेड-3 लेखा शाखा (निर्वाचन) भूपेंद्र पेंकरा,स्टेनो न्यायालय अपर कलेक्टर गुना नीलम धाकड़ को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका सम्मान किया।
कलेक्टर द्वारा अधिकारी/ कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर जिले को प्रदेश व देश स्तर पर अग्रणी बनाने का प्रयास करें।
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14 वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर 10,500/-रूपये शमन शुल्क बसूला
गुना।गुना यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक अजय प्रताप सिंह एवं कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक सी.पी.एस. चौहान के द्वारा अपने बल के साथ गुना-आरोन रोड़ पर हड्डीमील क्षेत्र में नाकाबंदी कर संयुक्त रूप से वाहन चैंकिंग की कार्यवाही की गई ।
चैंकिंग के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विविध वाहनों को चैक किया गया । इस बीच कई वाहन आधे-अधूरे दस्तावेजों के साथ पकड़े गए, कुछ ऑटो रिक्शा ओवरलोड मिले उनके ख़िलाफ़ कार्यवाही की गई । कई बसों के चालक-परिचालक बिना यूनिफ़ॉर्म में मिले, जिन्हें केन्द्रीय मोटरयान नियम-1989 के अनुसार दंडित किया गया । इस दौरान सिकरवार ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP39 ZD 6690 में कई कमियां मिली, जैसे कि —
1. फर्स्ट एड बॉक्स सही हालत में नहीं मिला ।
2. अग्निशमन यंत्र खराब स्थिति में पाया गया ।
3. चालक एवं परिचालक निर्धारित वर्दी में नहीं थे ।
4. आपातकालीन द्वार स्थाई रूप से बंद मिला और जहां सवारियों के लिए सीट लगी हुई थी ।
इसके बाद सिकरवार ट्रेवल्स बस के ऑपरेटर को सूचित किया गया कि डेढ़ वर्ष पहले गुना-आरोन रोड़ पर सिकरवार ट्रेवल्स की ही एक बस, भीषण हादसे का शिकार हुई थी तब इसी तरह की खामियों के चलते जैसे- आपातकालीन द्वार, आग बुझाने वाले यंत्रों के अभाव के कारण 13 मासूम लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई थी । बस ऑपरेटरों द्वारा आज भी वैसी ही लापरवाही अत्यंत चिंताजनक और ख़तरनाक है । इस प्रकार लापरवाही पूर्वक यात्रियों की जान जोखिम में डालकर वाहन चालन करने पर उक्त बस को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु यातायात थाना परिसर में खड़ा कराया गया ।
चैकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए कुल 14 वाहनों पर जुर्माने की कार्यवाही कर 10,500/-रूपये समन शुल्क बसूलकर राजकीय कोष में जमा कराया गया ।




