वाहन जप्त, लालजी व राजकुमार के विरूद्ध FIR दर्ज, ...09 अण्डों के 140 रुपये मांगने पर ढाबा संचालक को पीटा, ...14 अक्टूबर को विद्युत प्रवाह रहेगा बाधित
गुना। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार चलाये जा रहे अभियान के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण के प्रयास लगातार जारी है।
पुलिस सूचना के आधार पर वाहन क्रमांक MP04 GB 2672 की जांच निरीक्षण जिला आपूर्ति अधिकारी के साथ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी गुना द्वारा की गई। जांच के समय उक्त वाहन में प्लास्टिक के 110 बोरियों में 55 क्विंटल चावल संग्रहित होना पाया गया। उक्त चावल को प्रथम दृष्टया नेत्रांकन के आधार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होने से जप्त कर सेम्पल जांच के लिये प्राप्त किये गये।
फरियादी आशीष कुमार चतुर्वेदी पुत्र प्रेम नारायण चतुर्वेदी उम्र 40 साल निवासी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जिला गुना के द्वारा थाने में एक टाइपशुदा आवेदन पत्र पेश किया
कि आपकी सूचना के आधार पर दिनांक 12/10/2025 को वाहन क्रमांक MP-04-GB-2672 टाटा 407 का निरीक्षण कोतवाली परिसर में करने पर उक्त वाहन में 110 प्लास्टिक की बोरियों में 55 क्विंटल चावल प्रथम द्रष्टया नेत्रांकन के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होना पाया गया। उक्त चावल की खरीदी के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त चावल को लालजी राम प्रजापति से जब्त किया जाकर MPWLC गुना नानाखेडी की सुपुर्दगी में दिए गए और तीन नमूने चावल के जाँच हेतु प्राप्त किए गए।
अत: लालजीराम प्रजापति निवासी सकतपुर रोड साईं विहार कालोनी गुना एवं राजकुमार उर्फ डिंपल जैन द्वारा प्रथम द्रष्टया सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल अवैध संग्रहण एवं परिवहन की अनियमितताएं म.प्र.सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंण्डिका 13(2) का उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से इनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करें।
पुलिस ने उपरोक्त विवरण से लालजीराम प्रजापति एवं राजकुमार जैन द्वारा PDS चावल के अवैध सग्रहण एवं परिवहन करने के कारण EC ACT-1955 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है ।
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09 अण्डों के 140 रुपये मांगने पर ढाबा संचालक को पीटा, ...14 अक्टूबर को विद्युत प्रवाह रहेगा बाधित
गुना। फरियादी पहलवान कुशवाह पुत्र नन्नूलाल कुशवाह उम्र 44 साल निवासी शहरोक ने थाना में रिपोर्ट किया कि दिनांक 11/10/25 के रात करीबन 10 बजे की बात है । राघौगढ रोड शहरोक के पास मेरा होटल (ढाबा ) है जिस पर मैं बैठा था मेरा कर्मचारी राजकुमार खाना बना रहा था । तभी आरोन तरफ से तीन लोग मोटर साइकिल से आये जिनको मैं जानता नही हूँ और कहने लगे की हमको दस अण्डे दे दो । मैने कहा कि नौ अण्डे है तुम मुझे 140 रुपये दे दो , तो तीनों लोग मुझे माँ बहिन की गंदी गंदी गालिया देने लगे मैने गालिया देने से मना किया तो एक व्यक्ति जो काले रंग का था मोटा था उसने मेरे सिर में लोहे की चैन की मारी जो मेरे सिर में सामने तरफ लगी चोट होकर खून निकल आया । तभी राजकुमार मुझे बचाने आया तो एक व्यक्ति ने लोहे की चैन की मारी जो उसके बांये हाथ के गदेली में लगी मूँदी चोट आई ।
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14 अक्टूबर को संबंधित क्षेत्रों का विद्युत प्रवाह रहेगा बाधित
गुना सहायक प्रबंधक शहर मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि 11 केव्ही बीजी रोड फीडर पर पोस्ट मेंटनेंस कार्य होने से दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को सुबह 09:30 बजे से दोपहर 03 बजे तक बजरंगगढ बायपास रोड़, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, विध्यानचल कॉलोनी, साईधाम पार्ट-2, पत्रकार, फुलवारी कॉलोनी, गोकुल सिंह का चक, ट्रांसपोर्ट नगर, चिंताहरण वाले क्षेत्र की विद्युत प्रवाह बाधित रहेगा। उक्त विद्युत कटौती समयावधि को आवश्यकतानुसार घटाया अथवा बढा़या भी जा सकता है।
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प्रदूषण एवं आगजनी को रोकने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
गुना। गुना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल ने जिले में गेहूं/ धान/ मक्का की फसल की कटाई उपरांत उनके अवशेष को जलाने से होने वाले प्रदूषण एवं आगजनी की घटनाओं से आमजन के स्वास्थ एवं उनकी जानमाल की सुरक्षा तथा भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो इसे दृष्टिगत रखते हुए जनहित में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 की धारा 163 (1) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत गेहू/धान/मक्का के अवशेषों को खेतों में ही अंधाधुंध तरीके से जलाये जाने को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए निर्देशित किया गया है, जो भी व्यक्ति/संस्था यदि ऐसा करते हुए पाए जाते है तो उसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पर्यावरण मुआवजा अदा करना होगा। जिसमें 02 एकड़ या उससे कम भूमि धारक 2500/- रुपये प्रति घटना, 02 एकड़ से अधिक लेकिन 05 एकड़ से कम भूमि धारक 5000/- रुपये प्रति घटना एवं 05 एकड़ से अधिक भूमि धारक को 15000/- रुपये प्रति घटना देने होगें। जिले में गेंहू/धान/मक्का की फसल कटाने के उपरांत अवशेष कोई भी कृषक अपने खेत पर नहीं जला सकेगें अर्थात फसल कटाने के उपरांत उनके अवशेषों को जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित
रहेगा तथा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेशनुसार हार्वेस्टर मशीन संचालकों को यह अनिवार्य होगा कि वे हार्वेस्टर मशीन के साथ-साथ भूसा बनाने की मशीन (स्ट्रारीपर) लगाकर फसल कटाई के बाद अवशेष से स्थल पर ही भूसा बनाकर अवशेष का निपटान करेंगे। प्रत्येक कम्बाईन हार्वेस्टर संचालक फसल कटाई प्रारंभ करने के पूर्व सहायक कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी गुना कार्यालय में अपना पंजीयन करायेंगे तथा फसल कटाई पंजी का संधारण सहायक कृषि यंत्री के निर्देशानुसार करेंगे।
जारी आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति संस्था जिले के अंतर्गत गेहूँ/धान की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों को जलाना है तो वह ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार आदेश अंतर्गत वर्णित अनुसार पर्यावरण मुआवजा अदा करने के साथ-साथ उक्त जारी आदेश के उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डनीय होगा। पर्यावरण मुआवजा निर्धारण तथा अर्थदण्ड हेतु संबंधित क्षेत्र के उप खण्ड मजिस्ट्रेट अधिकृत होंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा दिनांक 10 फरवरी 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

