BREAKING NEWS :
जुआ खेल रहे 20 जुआरियों पर 04 प्रकरण दर्ज, 06 फरार , 3.43 लाख का माल जब्त   |   फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले 4 शातिर गिरफ्तार   |   लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई: 19 हजार रिश्वत लेते रोजगार सहायक रंगे हाथों गिरफ्तार, इस काम के लिए मांगी थी घूस   |   सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान: शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संवैधानिक गारंटी, देशभर में बन सकता है प्रोटोकॉल   |   बिना टिकट यात्रा पर विवाद! ट्रेन से गिरकर युवक के कटे दोनों पैर; TTE पर मारपीट का आरोप   |   रात में पति के सोते ही प्रेमी को घर बुलाया, पन्ना में खड़ी देखती रही पत्नी, प्रेमी करता रहा वार   |   ‘यह असली विष्णु का अवतार है’, CJP को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा- यह अंधभक्कतों के खिलाफ देश भक्तों की जीत है   |   एक महिला सहित 02 पारदी स्थायी वारंटी किए गिरफ्तार   |   विद्युत परीक्षण सहायक के साथ गंभीर मारपीट, ...बिजली का तार, पोल, और ट्रांसफार्मर का सामान चोरी   |   पठार मोहल्ला में पीने का आ रहा गंदा पानी, पेट का मरीज अस्पताल में भर्ती, प्रशासन 4-4 लाख बांटने के इंतजार में!   |   सरकारी चावल की तस्करी : टैक्सी में 400 किलो सरकारी चावल पकड़ा, 3 आरोपियों पर केस दर्ज   |   माहौल बिगाड़ने की खौफनाक साजिश! जैन व साईं मंदिर के सामने फेंके पशु अवशेष   |   33 लाख से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी, पतंजलि के नाम पर पिता-पुत्र भी हुए शिकार   |   केंद्र सरकार और सीजेपी के बीच बनी सहमति, सभी मांगें मानने के बाद सीजेपी ने वापस लिया आंदोलन   |   स्पेलिंग न आने पर मैडम ने UKG की बच्ची से की गंभीर मारपीट, फोन पर दी गालियां, पुलिस ने की FIR

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.



More inदेश  

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के अधिकार को लेकर अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान के तहत पूरी तरह संरक्षित है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही, कोर्ट ने संकेत दिया कि देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए एक समान प्रोटोकॉल और दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार किया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हालांकि, प्रदर्शन की आड़ में हिंसा या असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले तत्वों से निपटने के लिए प्रशासन को पर्याप्त अधिकार और सुरक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए।
यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आई, जिनमें पुलिस पर छात्रों के खिलाफ कथित ज्यादती के आरोप लगाए गए थे। याचिकाओं में NEET-UG पेपर लीक और शिक्षा एवं परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन, कॉलिन गोंसाल्वेस और विकास सिंह ने दलीलें पेश कीं और कथित पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
सुनवाई के दौरान एक अन्य याचिका का भी उल्लेख किया गया, जिसमें उग्र भीड़ द्वारा पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों पर कथित हमले का आरोप था। इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचना भी गंभीर चिंता का विषय है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकारों से यह पूछा जा सकता है कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय क्यों नहीं किए गए।
CJI सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलनों के लिए देशभर में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि प्रदर्शन के लिए उचित स्थान तय करने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन तथा हिंसक गतिविधियों के बीच स्पष्ट अंतर करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश बनाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता की जरूरत है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

जबलपुर। एमपी के जबलपुर जिले के बरगी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत तिनसी में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रिश्वतखोर रोजगार सहायक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी रोजगार सहायक दिलीप साहू को मकान का पट्टा बनवाने के एवज में 19 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है।
जानकारी के अनुसार, पीड़िता राजकुमारी परस्ते ने अपने मकान का शासकीय पट्टा बनवाने के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन दिया था। आरोप है कि पट्टा जारी कराने और प्रक्रिया आगे बढ़ाने के एवज में रोजगार सहायक दिलीप साहू ने पीड़िता से 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी।
परेशान होकर पीड़िता राजकुमारी परस्ते ने इसकी शिकायत जबलपुर लोकायुक्त पुलिस से कर दी। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी की। जैसे ही पीड़िता सोमवार को ग्राम पंचायत भवन तिनसी पहुंची और रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 19,000 रुपये रोजगार सहायक दिलीप साहू को दिए, वैसे ही घात लगाए बैठी लोकायुक्त पुलिस टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया।
रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी रोजगार सहायक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मौके पर कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है और मामले की आगे की जांच जारी है।

ग्वालियर। जिले की मोहना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से अमेरिकी नागरिकों से ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 4 शातिर आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह गिरोह एनएच-46 स्थित ‘जैनपथ होटल’ के कमरों से पिछले 5 महीनों से अपना नेटवर्क चला रहा था।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोहना थाना क्षेत्र के जैनपथ होटल में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। सूचना मिलते ही जब पुलिस ने होटल के कमरा नंबर-6 में दबिश दी, तो वहां चार युवक लैपटॉप पर काम करते मिले। पूछताछ और जांच में सामने आया कि ये आरोपी अमेरिका में स्थित प्रसिद्ध “लेंडिंग क्लब” (Lending Club) कंपनी के फर्जी एजेंट बनकर अमेरिकी नागरिकों को लोन दिलाने का झांसा देते थे।

गिरफ्तार आरोपी और फर्जी पहचान

पुलिस ने मौके से निम्नलिखित 4 आरोपियों को दबोचा है:

राजपूत अभिषेक राजकुमार (फर्जी नाम: Frank)

शुभोम विश्वनाथ घोष (फर्जी नाम: Luis Hamilton)

आर्यन राजपूत उर्फ लाला (फर्जी नाम: Bruce)

शिवेन्द्र नरेन्द्र सिंह परिहार

यह गिरोह अमेरिकी नागरिकों को अपने जाल में फंसाकर उनसे सोशल सिक्योरिटी नंबर (SSN) और बैंक संबंधी संवेदनशील जानकारियां हासिल कर लेता था। इसके बाद लोन की प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्कों के नाम पर उनसे एप्पल (Apple) गिफ्ट कार्ड, नाइकी (Nike) गिफ्ट कार्ड और अन्य वाउचर्स के रूप में पैसे ऐंठता था।

इस पूरे गिरोह का मुख्य सरगना अहमदाबाद (गुजरात) का रहने वाला प्रबल प्रताप परिहार है, जो फिलहाल फरार चल रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि प्रबल प्रताप के निर्देश पर ही यह फर्जी कॉल सेंटर संचालित हो रहा था। वह इन युवकों को काम के बदले प्रतिमाह ₹15,000 से ₹20,000 सैलरी और ठगी की गई कुल रकम पर 5% कमीशन देता था। पुलिस ने मौके से 4 लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन, हेडफोन, ठगी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्क्रिप्ट जब्त की है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर पुलिस इस इंटरनेशनल साइबर क्राइम की जानकारी अमेरिका की केंद्रीय जांच एजेंसी FBI (Federal Bureau of Investigation) को भेजने की तैयारी में है। पुलिस की एक विशेष टीम मुख्य सरगना प्रबल प्रताप सिंह परिहार की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

 

गुना।  कैंट, आरोन एवं राघौगढ़ थाना पुलिस द्वारा समन्वित एवं सुनियोजित कार्यवाही करते हुए जुए के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की । पुलिस ने चार अलग-अलग स्थानों पर संचालित जुआ फड़ों पर दबिश देकर कुल 20 जुआरियों पर कार्यवाही की गई, जबकि 06 जुआरी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है । कार्यवाही के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी एवं मोटरसाइकिल सहित लगभग 3.43 लाख मूल्य का मशरूका जब्त कर चार अलग-अलग प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं ।                                    

               गत दिनांक 26 जुलाई 2026 को प्रभारी सीएसपी आनंद राय के पर्यवेक्षण में कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव और उनकी टीम द्वारा चांदमारी मैदान में संचालित जुआ के फड़ पर दबिश देकर चार आरोपियों 1-बब्लू पुत्र भोला सिंह सोलंकी निवासी कैंट, 2-शैलू पुत्र भास्कर शर्मा निवासी गुलाबगंज कैंट, 3-अमित राठौर निवासी कैंट एवं 4-अंकित पुत्र आर.के. श्रीवास्तव निवासी लूसन का बगीचा कैंट गुना को दबोचकर इनके कब्जे से 51,520/-रुपये नगदी विधिवत जब्त किए एवं सभी जुआरियों के विरुद्ध कैंट थाने में अपराध क्रमांक 623/26 धारा 13 जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है ।

               इसी प्रकार दिनांक 26 जुलाई 2026 को ही एसडीओपी राघौगढ श्रीमती दीपा डोडवे के पर्यवेक्षण में आरोन थाना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र सिंह सिकरवार और उनकी टीम द्वारा पुराना पाली क्षेत्र में संचालित जुआ फड़ पर दबिश देकर 1-राजेश पुत्र धनीराम शर्मा, 2-रामप्रसाद पुत्र रुप सिंह बंजारा, 3-गोलू पुत्र छोटेलाल शर्मा को गिरफ्तार किया गया, जबकि संमन्दर, राजीव रघुवंशी एवं नितिन जैन मौके से फरार हो गए । पुलिस ने मौके से 11,400/-रुपये नगद एवं चार मोटरसाइकिल सहित लगभग 2.61 लाख का मशरूका बरामद किया । इस कार्यवाही के संबंध में अपराध क्रमांक 274/26 धारा 13 जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है ।

               इसी क्रम में दिनांक 26 जुलाई 2026 को ही आरोन थाना पुलिस ने सारथी सिटी कॉलोनी में संचालित जुआ के दूसरे फड पर दबिश देकर जुआ खेल रहे 1-मनोज पुत्र सुरेश साहू निवासी ग्राम रामपुर, 2-भूरेलाल पुत्र  नारायण साहू, 3-राकेश पुत्र लालाराम साहू, 4-जितेन्द्र मुन्नालाल साहू एवं 5-संतोष पुत्र पूरन साहू निवासीगण आरोन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 23,900/-रुपये नगद जब्त किए । इस संबंध में थाना आरोन में अपराध क्रमांक 275/26 धारा 13 जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया । आरोन थाना पुलिस की दोनों कार्यवाहियों में थाना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र सिंह सिकरवार, सउनि राजेन्द्र यादव, प्रधान आरक्षक दीपक त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक राजकुमार रघुवंशी, प्रधान आरक्षक रामकुमार सिंह, प्रधान आरक्षक जितेन्द्र पाल, आरक्षक देवेंद्र कुशवाह, आरक्षक सौरभ यादव, आरक्षक गौरव शर्मा, आरक्षक भूपेंद्र जाट, आरक्षक शुभम यादव एवं सैनिक शिवेन्द्र रघुवंशी व सैनिक अतुल श्रीवास्तव की सराहनीय भमिका रही है ।

               इसी प्रकार दिनांक 26 जुलाई 2026 को राघौगढ़ थाना पुलिस द्वारा संजय सागर बांध के समीप जंगल क्षेत्र में संचालित जुआ फड़ पर दबिश देकर जुआ खेल रहे जुआरी 1-मोहनप्रसाद बिहारीलाल कोरी निवासी राघौगढ, 2-वीरसिंह पुत्र झलकन सिंह गुर्जर निवासी ग्राम भैरोदेर को पकड लिया गया जबकि तीन जुआरी रमन लोधा,  संजीव सिंह लोधा एवं अर्जुन कुशवाह मौके से फरार हो गए । पुलिस मौके से 5,400 नगद जब्त कर सभी जुआरियों के विरुद्ध थाना राघौगढ़ में अपराध क्रमांक 201/26 धारा 13 जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है । 

राघौगढ थाना पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी अजय जाट, उप निरीक्षक हेमंत राजपूत, सउनि सीताराम धुर्वे, प्रधान आरक्षक बलभद्र चौहान, प्रधान आरक्षक नंदकिशोर बाथम, प्रधान आरक्षक हिरदेश कुमार, आरक्षक अमित जाट, आरक्षक धीरेंद्र गुर्जर, आरक्षक धर्मेंद्र रावत, आरक्षक रंजीत रघुवंशी, आरक्षक मनोज  कुशवाह, आरक्षक लक्ष्मण भारती एवं आरक्षक कपिल की सराहनीय भूमिका रही है ।

---------------------------------

गुना जिले में बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

गुना।  गुना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा जनसामान्य के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 27 जुलाई 2026 से 26 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

जारी आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक, गुना के प्रतिवेदन में बिना अनुमति विभिन्न राजनीतिक, गैर-राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा धरना, रैली, प्रदर्शन, आंदोलन एवं अन्य सार्वजनिक आयोजन किए जाने से कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति भंग होने की आशंका व्यक्त की गई थी। इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री कन्‍याल ने जिले की सीमा में बिना संबंधित क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, आंदोलन, धार्मिक आयोजन, विवाह, जन्मदिवस सहित अन्य सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया है।

आदेश के तहत सभी प्रकार के जुलूस, धरना-प्रदर्शन एवं आयोजनों में अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग एवं संधारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही ऐसे जनसमूह, जो सार्वजनिक स्थानों पर यातायात बाधित कर कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित करते हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी भवन, सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर जनसामान्य की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं, आपत्तिजनक हथियारों, अस्त्र-शस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री के संधारण पर भी रोक रहेगी।

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश में छूट अथवा शिथिलता चाहती है, तो वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर सकती है, जिस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।

-------------------------------------------------

कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरना, प्रदर्शन एवं रैली पर प्रतिबंध

गुना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर कलेक्टर कार्यालय परिसर एवं भवन की सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरना, रैली, प्रदर्शन, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, वाहन रैली, जुलूस, आमसभा एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 27 जुलाई 2026 से 26 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

जारी आदेशानुसार कलेक्टर कार्यालय सामाजिक हित एवं प्रशासनिक कार्यों का प्रमुख केंद्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में आमजन, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं एवं बच्चे विभिन्न कार्यों से आते हैं। हाल के दिनों में विभिन्न राजनीतिक, गैर-राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा बिना अनुमति एवं बिना सूचना के कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरना, प्रदर्शन एवं अन्य गतिविधियां आयोजित किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। इससे कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने तथा कार्यालय परिसर में अव्यवस्था उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है, जिससे आम नागरिकों को भी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रशासनिक कार्यों के सुचारु संचालन के उद्देश्य से यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार कलेक्टर कार्यालय परिसर एवं भवन की सीमा क्षेत्र के भीतर कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन, समूह, राजनीतिक अथवा गैर-राजनीतिक दल, सामाजिक एवं धार्मिक संगठन या अन्य कोई भी समूह किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली, वाहन रैली, जुलूस, आमसभा, हड़ताल अथवा आंदोलन आयोजित नहीं करेगा।

आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है तथा इसकी सूचना सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दी जा रही है।

जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

देश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के अधिकार को लेकर अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान के तहत पूरी तरह संरक्षित है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही, कोर्ट ने संकेत दिया कि देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए एक समान प्रोटोकॉल और दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार किया जा सकता है।मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी...
More inदेश  

राज्य-शहर

ग्वालियर। जिले की मोहना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से अमेरिकी नागरिकों से ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 4 शातिर आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह गिरोह एनएच-46 स्थित ‘जैनपथ होटल’ के कमरों से पिछले 5 महीनों से अपना नेटवर्क चला रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोहना थाना क्षेत्र के जैनपथ होटल में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। सूचना मिलते ही जब...

अपराध

जबलपुर। एमपी के जबलपुर जिले के बरगी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत तिनसी में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रिश्वतखोर रोजगार सहायक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी रोजगार सहायक दिलीप साहू को मकान का पट्टा बनवाने के एवज में 19 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है।जानकारी के अनुसार, पीड़िता राजकुमारी परस्ते ने अपने मकान का शासकीय पट्टा बनवाने के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन दिया था। आरोप है कि पट्टा जारी कराने और प्रक्रिया आगे...
More inअपराध  

गुना

गुना।  कैंट, आरोन एवं राघौगढ़ थाना पुलिस द्वारा समन्वित एवं सुनियोजित कार्यवाही करते हुए जुए के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की । पुलिस ने चार अलग-अलग स्थानों पर संचालित जुआ फड़ों पर दबिश देकर कुल 20 जुआरियों पर कार्यवाही की गई, जबकि 06 जुआरी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है । कार्यवाही के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी एवं मोटरसाइकिल सहित लगभग 3.43 लाख मूल्य का मशरूका जब्त कर चार अलग-अलग प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं ।                                                    गत दिनांक 26 जुलाई 2026 को प्रभारी सीएसपी...
More inगुना  

फोटो गैलरी

  • P001.jpg
  • P002.jpg
  • P003.jpg
  • P004.jpg
  • P005.jpg
  • P006.jpg
  • P007.jpg
© 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme