गुना। गुना जिले में एबी रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम से एक परिवार का विवाद हो गया। मामूली कहासुनी से शुरू हुए विवाद में बाइक सवार परिवार ने न सिर्फ पुलिस कर्मियों के साथ झूमाझटकी की बल्कि एसआइ के साथ भी मारपीट की बाइक छुड़ाकर ले गए। घटना में एसआइ के दाहिने हाथ, कमर में चोटें आई है। घटना विजयपुर थाने के ठीक सामने एबी रोड पर कोलुआ घूम की है। इस मामले में एसआइ ने फरियादी बनकर विजयपुर थाने में आरोपी बाइक चालक उसके भाई और मां के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, जानलेवा हमले सहित मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है।
विजयपुर थाने में पदस्थ एसआइ क्रांति प्रसाद दिवाकर, एएसआइ रामप्रसाद जाटव, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह चौहान, कांस्टेबल चंद्रभान जाटव के साथ सरकारी वाहन से थाने के नीचे हाइवे पर दोपहर 2 बजे से वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी गुना तरफ से बाइक से आ रहे महिला सहित तीन सवार देखकर फोर्स ने गाड़ी रुकवाई। पुलिस के मुताबिक वाहन चालक शराब के नशे में था। वाहन रुकवाते ही उसने अपना नाम सिद्दार्थ जाटव ग्राम कोलुआ पठार का रहने वाला बताया। उसने कहा कि हम लोकल के हैं और मैं अपने भाई व मां के साथ आ रहा हूं, हमारा कोई चालान नहीं कटेगा।
वाहन चालक के द्वारा बहस करने पर एसआइ दिवाकर ने कहा कि गाड़ी पर तीन सवारी, बगैर हेलमेट के शराब पीकर वाहन चलाना, मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है इसलिए चालान कटवाना होगा। या कोर्ट कार्रवाई करने वाहन को जब्त कराना पड़ेगा। इस पर आरोपी भड़क गए और एसआइ को गालियां देते हुए फोर्स से झूमाझटकी करते हुए एसआइ के साथ मारपीट कर दी और देखते ही देखते बाइक की चाबी छुड़ाकर गाड़ी चालू कर दौड़ा कर ले गए। थाना प्रभारी विजयपुर प्रमोद साहू ने बताया कि एसआइ की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, शासकीय कार्य में बाधा, टीम पर पर हमले और मारपीट की धाराएं लगाईं गईं हैं।
------------------------------------
चार आदतन अपराधियों को एक-एक वर्ष के लिए किया जिला बदर
गुना। जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने, कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा आमजन में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से गुना पुलिस द्वारा आदतन अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की जा रही हैं । पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल के निर्देशन में जिलेभर में ऐसे आदतन एवं सक्रिय अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है, जो लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं अथवा जिनके विरुद्ध एक से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं । ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए उनके विरुद्ध नियमानुसार जिला बदर एवं अन्य प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों हेतु प्रकरण तैयार कर जिला दण्डाधिकारी, गुना के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं ।
गुना पुलिस के प्रतिवेदनों पर जिला दण्डाधिकारी, गुना द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए चार अपराधियों 1. नारायण पुत्र मातादीन चौरसिया, उम्र 45 वर्ष, निवासी रशीद कॉलोनी, थाना कैंट, गुना, 2. रानू उर्फ रोनू पुत्र बाबूलाल कुशवाह, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरौदा खुर्द, थाना कैंट, गुना, 3. दीपेन्द्र पुत्र देवेन्द्र रघुवंशी, उम्र 22 वर्ष, निवासी नानाखेड़ी, गुना एवं 4. राणा पुत्र बृजमोहन रजक, उम्र 26 वर्ष, निवासी बरवटपुरा, कुशमौदा, गुना के विरुद्ध एक-एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर आदेश पारित किए गए हैं ।
गुना पुलिस द्वारा आदतन एवं सक्रिय अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है । अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त ऐसे तत्वों के विरुद्ध जिला बदर, बाउंड ओव्हर सहित अन्य वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां निरंतर जारी रहेंगी ।
-----------------------------------------
09 अक्टूबर को विद्युत प्रदाय रहेगा बाधित, ...अस्थायी आतिशबाजी के लिए 13 अक्टूबर तक आवेदन
गुना।म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, गुना शहर अंतर्गत 11 केव्ही बूढे बालाजी फीडर पर मेंटेनेंस कार्य होने से दिनांक 09 अक्टूबर 2026 को प्रातः 09:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक लक्ष्मीगंज, सोनी कॉलोनी, दूबे कॉलोनी, बैजू चौराह, जयस्तंभ चौराह, चौधरन कॉलोनी, तलैया मौहल्ला, हरिम किराना, पुरानी छावनी, सोनी कॉलोनी एवं धाकड़ कॉलोनी क्षेत्र में विद्युत प्रदाय बाधित
रहेगा। उक्त समयावधि को आावश्यकतानुसार घटाया व बढाया जा सकता हैं।
------------------------------
अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्ति के लिए 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन
गुना वर्ष 2026 के दीपावली त्यौहार के अवसर पर फुटकर पटाखा विक्रय व्यवसाय को सुलभ बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के निर्देशानुसार त्यौहारों के दौरान आतिशबाजी पटाखे के कब्जे और विक्रय के अस्थायी अनुज्ञप्ति से संबंधित सेवा को पूर्णतः ऑनलाईन प्रदाय किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं। विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम, 2008 तथा विस्फोटक (संशोधन) नियम 2019 में उपबंधित नियमो एवं शर्तों के अंतर्गत अस्थाई आतिशबाजी पटाखे अनुज्ञप्ति के लिये इच्छुक आवेदनकर्ताओं को ई-सर्विस पोर्टल http://services.mp. gov.in के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन अनुज्ञप्ति प्रदाय किए जाने हेतु नवीन व्यवस्था प्रारंभ की गई हैं।
इस हेतु आवेदकगण अपने संबंधित लोक सेवा केन्द्र पर या स्वयं ऑन लाईन पोर्टल पर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी, पेनकार्ड, पुलिस प्रतिवेदन/चरित्र सत्यापन, अस्थाई आतिशबाजी का पूर्व लायसेंस, मोबाईल नंबर एवं निर्धारित शुल्क 500.00 का भुगतान किया जावेगा।
आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी के साथ संबंधित दस्तावेजों की स्कैन प्रति भी ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी तथा अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित शुल्क, कोष एवं लेखा कार्यालय के लेखाशीर्ष (0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएः 060-अन्य सेवाएं 103 विस्फोटक अधिनियम) में ऑनलाइन ही भुगतान किया जावेगा। इस सेवा को प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति की आयु न्यूनतम 18 वर्ष वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलो में दोष सिद्धी नहीं होना चाहिए तथा आवेदक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय IX के अंतर्गत परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिये बंध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश नहीं दिया गया होना चाहिए।
उपरोक्तानुसार पूर्णतः नियमानुसार भरे गये आवेदनों को आवेदक संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट, उपखंड गुना/राधौगढ/चांचौड़ा एवं आरोन में जमा करेंगे एवं संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट के द्वारा आवेदन पत्रों का नियमानुसार परीक्षण कर ऑनलाईन प्रतिवेदन कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला गुना (म.प्र.) को प्रेषित करने की कार्यवाही की जावेगी। अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2026 तक नियत की गयी है। नियत दिनांक 13 अक्टूबर 2026 के पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। किसी भी दशा में ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जावेगे।
अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्तिधारियों को प्रशासन द्वारा आवंटित विक्रय स्थल/दुकान केवल उसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग की जाएगी। उक्त स्थल/दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी दशा में हस्तांतरित, उपभोग हेतु प्रदान नहीं किया जायेगी एवं अनुज्ञप्तिधारी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति उस स्थान/दुकान पर आतिशबाजी का विक्रय नहीं कर सकेगा।
------------------------------
मृत्यु के दो प्रकरणों में 04-04 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत
गुना अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़ अमित सोनी द्वारा मृत्यु के दो प्रकरणों में 04-04 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मलियाखेड़ी निवासी उमेश पुत्र ओमप्रकाश सैनी की दिनांक 28 सितंबर 2025 को सर्पदंश से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके वैध निकटतम वारिस पत्नी श्रीमती रचनाबाई को ₹4 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार ग्राम शंकरपुरा निवासी श्रीमती सरोजबाई पत्नी तेजसिंह जाति गाड़री की दिनांक 23 मार्च 2026 को गोपा नदी में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके वैध निकटतम वारिस पति श्री तेजसिंह पुत्र कल्याणसिंह गाड़री को ₹4 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। दोनों प्रकरणों में संबंधित तहसीलदार से प्राप्त जांच प्रतिवेदन, पंचनामा एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आरबीसी 6-4 के प्रावधानों के तहत अधिकतम अनुमन्य 04-04 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।