गुना। गुना जिले के आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। बहन को कॉलेज से परीक्षा दिलाकर लौट रहे भाई-बहन की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। गांव में मातम पसरा है और दोनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया जाएगा।
पुलिस के अनुसार जिले के आरोन थाना क्षेत्र से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। महुआ खेड़ा निवासी 22 वर्षीय शिवानी कोरी पुत्री विशन कोरी स्नातक की छात्रा थी। वर्तमान में उसकी परीक्षाएं चल रही थीं। गुरुवार सुबह उसका छोटा भाई विपिन कोरी 18 वर्ष उसे बाइक पर बैठाकर आरोन कॉलेज पेपर दिलाने लाया था। दिनभर की परीक्षा के बाद दोनों भाई-बहन हंसी-खुशी वापस अपने गांव लौट रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।
जैसे ही दोनों भाई-बहन सिरसी-ढिमरयाई रोड पर पहुंचे, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। राहगीरों और ग्रामीणों ने तत्काल डायल-112 को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को आरोन अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
एक साथ दो जवान बच्चों की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया है और अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।
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बीस भुजी माता मंदिर मे हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा
गुना। गुना बजरंगगढ थाना प्रभारी उपनिरीक्षक कृपाल सिंह परिहार और उनकी टीम द्वारा बजरंगगढ थानांतर्गत बीस भुजी माता मंदिर से चोरी के प्रकरण का सफल खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है ।
07 मई 2026 को फरियादी लक्ष्मीनारायण शर्मा निवासी बजरंगगढ़ द्वारा बजरंगगढ़ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 06 मई 2026 की रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बीस भुजी माता मंदिर के शटर एवं दानपेटियों के ताले तोड़कर दानराशि चोरी कर ली गई तथा मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर डीवीआर चोरी कर ले गया है। इस रिपोर्ट पर से अज्ञात आरोपीके विरुद्ध बजरंगगढ़ थाने में अपराध क्रमांक 49/26 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
बीस भुजी माता मंदिर में हुई चोरी की घटना से क्षेत्रीय श्रद्धालुओं एवं आमजन में रोष व्याप्त था । मातारानी के मंदिर से जुड़ी लोगों की गहरी आस्था को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल द्वारा मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए चोरी का पर्दाफाश करने हेतु 2000/- रुपये का इनाम घोषित किया जाकर प्रकरण के अज्ञात आरोपी की शीघ्र पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए ।
जांच के दौरान मंदिर में पूर्व में कार्यरत भोला उर्फ घनश्याम पुत्र परमसुख केवट निवासी नवीन कॉलोनी बजरंगगढ़ की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं, जिससे उसे हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की गई, जिस पर उसने अपराध स्वीकार कर लिया । आरोपी ने बताया कि मंदिर से हटाए जाने की नाराजगी के चलते उसने शराब के नशे में घटना को अंजाम दिया । आरोपी द्वारा रात में टामी, शब्बल एवं प्लास की सहायता से मंदिर के ताले तोड़कर दानपेटियों से राशि चोरी की गई तथा सीसीटीवी डीवीआर को नष्ट कर तालाब में फेंक दिया गया ।
पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से बीस भुजी माता मंदिर एवं चतुर्भुजी माता मंदिर की दानपेटियों से चोरी की गई कुल 2000/- रुपये की राशि, घटना में प्रयुक्त टामी, शब्बल, हथौड़ी एवं प्लास जप्त किए गए हैं । आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़, मारपीट एवं आबकारी अधिनियम सहित विभिन्न अपराध दर्ज होना पाये गये है ।
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प्रसूति कार्य में लापरवाही पर एलएचवी निलंबित, ...तीन डीजे वाहन जब्त, ...जुए के फड़ से 05 जुआरी पकड़े
गुना। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनवाडीहाट, ब्लॉक आरोन में पदस्थ एल.एच.व्ही. श्रीमती सुषमा कुजूर को लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जारी आदेशानुसार मेडिकल ऑफिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनवाडीहाट द्वारा 17 अप्रैल 2026 को शिकायत प्रस्तुत कर श्रीमती सुषमा कुजूर पर संस्था का माहौल खराब करने, प्रसव कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने, प्रसूताओं एवं स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा शासकीय प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के आरोप लगाए गए थे। मामले की जांच हेतु कलेक्टर के निर्देश पर 03 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया, जिसमें जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शिल्पा टांटिया, जिला कार्यक्रम प्रबंधक बीजू थॉमस एवं जिला मूल्यांकन एवं अनुश्रवण अधिकारी श्रीमती सविता श्रीवास्तव को शामिल किया गया। जांच दल ने 30 अप्रैल 2026 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि संबंधित एल.एच.व्ही. द्वारा शासकीय नियमों एवं चिकित्सकीय प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। प्रसव एवं गर्भपात संबंधी मामलों में बिना सक्षम चिकित्सकीय अनुमति कार्य किए गए तथा बिना चिकित्सक के हस्ताक्षर मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती सुषमा कुजूर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बीनागंज नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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तीन डीजे वाहन जब्त, ...जुए के फड़ पर दविश देकर 05 जुआरी पकड़े
गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार जिले में डीजे वाहनों के विरुद्ध सघन कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों पर कार्रवाई करते हुए तीन डीजे वाहन जब्त किए गए तथा जुर्माने की कार्रवाई भी की गई।
कार्यवाही के दौरान गौरी शंकर वेरवा द्वारा डीजे वाहनों को जब्त कर कैंट कोतवाली में रखवाया गया। परिवहन विभाग द्वारा वाहन क्रमांक CG10C9759 पर 10 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।
आज की कार्रवाई में चेक प्वाइंट प्रभारी संतोष सिंह तोमर, आरटीओ कार्यालय से विवेक दुबे एवं आरक्षक हेमंत रघुवंशी उपस्थित रहे।
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जुए के फड़ पर दविश देकर 05 जुआरियों पर कार्यवाही
गुना आरोन थाना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र सिंह सिकरवार और उनकी टीम द्वारा जुए के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है ।
14 मई 2026 को आरोन गल्ला मंडी परिसर में 04-05 व्यक्तियों के द्वारा तास पत्तों से रूपयों की हारजीत के दाव लगाकर जुआ खेले जाने की मुखबिर सूचना पर आरोन थाने से पुलिस की एक टीम जुआरियों पर कार्यवाही हेतु तत्काल मंडी परिसर पहुंची और जहां मुखबिर की बताई जगह की घेराबंदी कर मौके पर फड़ जमाकर जुआ खेल रहे 05 जुआरियों को धर दबोच लिया गया । जुआरियों ने पूछताछ पर अपने नाम 1-विकाश पुत्र रामलाल अहिरवार उम्र 19 साल निवासी सारथी सिटी कॉलोनी, 2-गोलू पुत्र रमेश गोस्वामी उम्र 28 साल, 3-अविनाश पुत्र सूरज बाल्मीक उम्र 32 साल, 4-संजय पुत्र सुनील सप्रे उम्र 23 साल एवं 5-अजय पुत्र किशोर बाल्मीक उम्र 24 साल निवासीगण वरवटपुरा आरोन के होना बताए । पुलिस द्वारा मौके से कुल 6,300/-रूपये नगदी सहित तास की गड्डी विधिवत जप्त कर जुआ खेल रहे पांचों जुआरियों के विरूद्ध आरोन थाने में अप.क्र. 135/26 धारा 13 जुआ एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई ।