गुना। कैंट, आरोन एवं राघौगढ़ थाना पुलिस द्वारा समन्वित एवं सुनियोजित कार्यवाही करते हुए जुए के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की । पुलिस ने चार अलग-अलग स्थानों पर संचालित जुआ फड़ों पर दबिश देकर कुल 20 जुआरियों पर कार्यवाही की गई, जबकि 06 जुआरी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है । कार्यवाही के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी एवं मोटरसाइकिल सहित लगभग 3.43 लाख मूल्य का मशरूका जब्त कर चार अलग-अलग प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं ।
गत दिनांक 26 जुलाई 2026 को प्रभारी सीएसपी आनंद राय के पर्यवेक्षण में कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव और उनकी टीम द्वारा चांदमारी मैदान में संचालित जुआ के फड़ पर दबिश देकर चार आरोपियों 1-बब्लू पुत्र भोला सिंह सोलंकी निवासी कैंट, 2-शैलू पुत्र भास्कर शर्मा निवासी गुलाबगंज कैंट, 3-अमित राठौर निवासी कैंट एवं 4-अंकित पुत्र आर.के. श्रीवास्तव निवासी लूसन का बगीचा कैंट गुना को दबोचकर इनके कब्जे से 51,520/-रुपये नगदी विधिवत जब्त किए एवं सभी जुआरियों के विरुद्ध कैंट थाने में अपराध क्रमांक 623/26 धारा 13 जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है ।
इसी प्रकार दिनांक 26 जुलाई 2026 को ही एसडीओपी राघौगढ श्रीमती दीपा डोडवे के पर्यवेक्षण में आरोन थाना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र सिंह सिकरवार और उनकी टीम द्वारा पुराना पाली क्षेत्र में संचालित जुआ फड़ पर दबिश देकर 1-राजेश पुत्र धनीराम शर्मा, 2-रामप्रसाद पुत्र रुप सिंह बंजारा, 3-गोलू पुत्र छोटेलाल शर्मा को गिरफ्तार किया गया, जबकि संमन्दर, राजीव रघुवंशी एवं नितिन जैन मौके से फरार हो गए । पुलिस ने मौके से 11,400/-रुपये नगद एवं चार मोटरसाइकिल सहित लगभग 2.61 लाख का मशरूका बरामद किया । इस कार्यवाही के संबंध में अपराध क्रमांक 274/26 धारा 13 जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है ।
इसी क्रम में दिनांक 26 जुलाई 2026 को ही आरोन थाना पुलिस ने सारथी सिटी कॉलोनी में संचालित जुआ के दूसरे फड पर दबिश देकर जुआ खेल रहे 1-मनोज पुत्र सुरेश साहू निवासी ग्राम रामपुर, 2-भूरेलाल पुत्र नारायण साहू, 3-राकेश पुत्र लालाराम साहू, 4-जितेन्द्र मुन्नालाल साहू एवं 5-संतोष पुत्र पूरन साहू निवासीगण आरोन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 23,900/-रुपये नगद जब्त किए । इस संबंध में थाना आरोन में अपराध क्रमांक 275/26 धारा 13 जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया । आरोन थाना पुलिस की दोनों कार्यवाहियों में थाना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र सिंह सिकरवार, सउनि राजेन्द्र यादव, प्रधान आरक्षक दीपक त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक राजकुमार रघुवंशी, प्रधान आरक्षक रामकुमार सिंह, प्रधान आरक्षक जितेन्द्र पाल, आरक्षक देवेंद्र कुशवाह, आरक्षक सौरभ यादव, आरक्षक गौरव शर्मा, आरक्षक भूपेंद्र जाट, आरक्षक शुभम यादव एवं सैनिक शिवेन्द्र रघुवंशी व सैनिक अतुल श्रीवास्तव की सराहनीय भमिका रही है ।
इसी प्रकार दिनांक 26 जुलाई 2026 को राघौगढ़ थाना पुलिस द्वारा संजय सागर बांध के समीप जंगल क्षेत्र में संचालित जुआ फड़ पर दबिश देकर जुआ खेल रहे जुआरी 1-मोहनप्रसाद बिहारीलाल कोरी निवासी राघौगढ, 2-वीरसिंह पुत्र झलकन सिंह गुर्जर निवासी ग्राम भैरोदेर को पकड लिया गया जबकि तीन जुआरी रमन लोधा, संजीव सिंह लोधा एवं अर्जुन कुशवाह मौके से फरार हो गए । पुलिस मौके से 5,400 नगद जब्त कर सभी जुआरियों के विरुद्ध थाना राघौगढ़ में अपराध क्रमांक 201/26 धारा 13 जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है ।
राघौगढ थाना पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी अजय जाट, उप निरीक्षक हेमंत राजपूत, सउनि सीताराम धुर्वे, प्रधान आरक्षक बलभद्र चौहान, प्रधान आरक्षक नंदकिशोर बाथम, प्रधान आरक्षक हिरदेश कुमार, आरक्षक अमित जाट, आरक्षक धीरेंद्र गुर्जर, आरक्षक धर्मेंद्र रावत, आरक्षक रंजीत रघुवंशी, आरक्षक मनोज कुशवाह, आरक्षक लक्ष्मण भारती एवं आरक्षक कपिल की सराहनीय भूमिका रही है ।
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गुना जिले में बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
गुना। गुना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा जनसामान्य के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 27 जुलाई 2026 से 26 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक, गुना के प्रतिवेदन में बिना अनुमति विभिन्न राजनीतिक, गैर-राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा धरना, रैली, प्रदर्शन, आंदोलन एवं अन्य सार्वजनिक आयोजन किए जाने से कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति भंग होने की आशंका व्यक्त की गई थी। इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री कन्याल ने जिले की सीमा में बिना संबंधित क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, आंदोलन, धार्मिक आयोजन, विवाह, जन्मदिवस सहित अन्य सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया है।
आदेश के तहत सभी प्रकार के जुलूस, धरना-प्रदर्शन एवं आयोजनों में अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग एवं संधारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही ऐसे जनसमूह, जो सार्वजनिक स्थानों पर यातायात बाधित कर कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित करते हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी भवन, सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर जनसामान्य की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं, आपत्तिजनक हथियारों, अस्त्र-शस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री के संधारण पर भी रोक रहेगी।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश में छूट अथवा शिथिलता चाहती है, तो वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर सकती है, जिस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।
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कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरना, प्रदर्शन एवं रैली पर प्रतिबंध
गुना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर कलेक्टर कार्यालय परिसर एवं भवन की सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरना, रैली, प्रदर्शन, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, वाहन रैली, जुलूस, आमसभा एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 27 जुलाई 2026 से 26 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेशानुसार कलेक्टर कार्यालय सामाजिक हित एवं प्रशासनिक कार्यों का प्रमुख केंद्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में आमजन, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं एवं बच्चे विभिन्न कार्यों से आते हैं। हाल के दिनों में विभिन्न राजनीतिक, गैर-राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा बिना अनुमति एवं बिना सूचना के कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरना, प्रदर्शन एवं अन्य गतिविधियां आयोजित किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। इससे कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने तथा कार्यालय परिसर में अव्यवस्था उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है, जिससे आम नागरिकों को भी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रशासनिक कार्यों के सुचारु संचालन के उद्देश्य से यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार कलेक्टर कार्यालय परिसर एवं भवन की सीमा क्षेत्र के भीतर कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन, समूह, राजनीतिक अथवा गैर-राजनीतिक दल, सामाजिक एवं धार्मिक संगठन या अन्य कोई भी समूह किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली, वाहन रैली, जुलूस, आमसभा, हड़ताल अथवा आंदोलन आयोजित नहीं करेगा।
आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है तथा इसकी सूचना सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दी जा रही है।
जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।