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दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया, मुख्य आरोपी की तलाश जारी   |   मुनि सुधासागर जी की टिप्पणी पर कोर्ट पहुंचा मामला, अब 12 नवंबर को होगी सुनवाई   |   थाने से महज 300 मीटर दूर खूनी खेल: हत्या का CCTV फुटेज आया सामने   |   सु्प्रीम कोर्ट ने कहा- पटाखों पर देशभर में पूरी तरह बैन नहीं, 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई   |   गुना मे अस्पताल का नंबर सर्च करते ही आया APK लिंक, क्लिक करते ही शिक्षक के 6.82 लाख पार   |   गिरफ्तारी वारंट के बाद हरकत में आईं कलेक्टर, 5 दिन के अंदर याचिकाकर्ता को हुआ बकाया भुगतान   |   दो आधार कार्ड के फेर में 16 साल के आशीष का भविष्य अटका, अब स्कूल में दाखिले को मोहताज   |   PNB घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई, नीरव मोदी के सहयोगी संदीप मिस्त्री को UAE से भारत लाई CBI   |   अंडे के ठेले वाले से मारपीट, आमलेट के पैसे मांगने पर 3 युवकों ने किया हमला   |   बोलेरो कार से अवैध देशी/अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद, शराब तस्कर गिरफ्तार   |   फर्जी IAS तृप्ति सिंह का मामलाः टीआई के भाई पर भी दर्ज हुआ केस, कॉल डिटेल से हुआ बड़ा खुलासा   |   उज्जैन की शाही मस्जिद, पथराव तक… 5 सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर गिरफ्तार, उपद्रवियों पर भी शिकंजा   |   मदुरै में CM विजय के कार्यक्रम में 15 लोग बेहोश हुए, मची अफरा-तफरी मची, अस्पताल में भर्ती   |   गणेश पंडाल में गरबा को लेकर खूनी संघर्ष! दो गुटों में पथराव और लाठी-डंडे चले   |   कलयुगी पिता ने 3 मासूम बेटियों के साथ की हैवानियत , पुलिस ने भेजा सलाखों के पीछे

 

 

 

 

 

 

 

 

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखे चलाने के लिए 24 घंटे की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि लगातार पटाखे चलने से बीमार लोगों, बुजुर्गों और बच्चों पर असर पड़ सकता है। अदालत अब पटाखों के प्रकार और उन्हें चलाने की समय-सीमा पर विचार करेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पूरे देश में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का उसका इरादा नहीं है। अदालत ने कहा कि दिवाली लोगों की भावनाओं से जुड़ा त्योहार है और इसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पटाखे चलाने के लिए 24 घंटे की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगातार पटाखे चलने से बीमार लोगों, बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट अब इस बात पर विचार करेगा कि किस तरह के पटाखों की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके साथ ही अदालत पटाखे चलाने की समय-सीमा को लेकर भी निर्देश तय कर सकती है, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
अदालत का जोर ऐसा संतुलन बनाने पर है, जिससे लोगों की त्योहार मनाने की भावनाएं भी बनी रहें और स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं का भी ध्यान रखा जा सके। कोर्ट ने संकेत दिया कि पटाखों को लेकर नियम तय करते समय दोनों पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।
दिल्ली-NCR में पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह मामला 2015 से चल रहा है, जिसमें अदालत दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के प्रदूषण प्रभावित इलाकों में अक्टूबर से जनवरी के दौरान पटाखों के इस्तेमाल को लेकर अलग-अलग निर्देश देती रही है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

इटारसी। मध्य प्रदेश के इटारसी में युवक की चाकू मारकर हत्या के मामले में अब घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। गुरुद्वारे के बाहर हुई वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फुटेज में हत्या से कुछ समय पहले मृतक और दोनों आरोपी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यह वारदात इटारसी थाने से करीब 300 मीटर की दूरी पर हुई थी।
पुलिस के अनुसार, मृतक विक्रम अपने परिचित गुलशन और सनी शर्मा के साथ बाइक पर मौजूद था। इसी दौरान तीनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुरुद्वारे में लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना कैद हुई। वीडियो में तीनों के बीच मोबाइल को लेकर बातचीत और फिर बहस होती दिखाई दे रही है। इसके बाद विवाद बढ़ा और गुलशन ने विक्रम पर चाकू से हमला कर दिया।
पुलिस के मुताबिक, विक्रम पर चाकू से दो बार वार किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि घटना से पहले मंगलवार को विक्रम, गुलशन और सनी शर्मा स्टेशन के पास बैठे थे। पुलिस के अनुसार, वहां शराब पीने के दौरान विक्रम ने गुलशन से अपने 100 रुपये वापस मांगे थे। इसी बात को लेकर विवाद शुरू होने की जानकारी सामने आई है।
वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में गुलशन और सनी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। अब वायरल CCTV फुटेज और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है।

इंदौर। जैन मुनि सुधासागर जी के एक प्रवचन के दौरान वकीलों को लेकर की गई टिप्पणी अब कानूनी प्रक्रिया तक पहुंच गई है। इंदौर की अदालत में इस मामले को लेकर परिवाद दायर किया गया है। कोर्ट ने मामले में प्रारंभिक कार्रवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की है।
मामला इंदौर में हुए एक प्रवचन से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, प्रवचन के दौरान एक वकील की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुनि सुधासागर जी ने वकीलों के किसी समिति या कमेटी में शामिल होने को लेकर अपनी राय रखी थी। इस दौरान उन्होंने वकीलों की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वकील कई बार समस्याओं का समाधान कराने के बजाय मामलों को बहस और विवाद की दिशा में ले जाते हैं। उन्होंने कथित तौर पर वकीलों की मानसिकता को ‘विध्वंसक’ बताते हुए समाज में विवाद बढ़ने की बात कही थी।
इन टिप्पणियों को लेकर अधिवक्ता शैलेंद्र द्विवेदी की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नीरज अग्रवाल की अदालत के समक्ष परिवादी के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद कोर्ट की ओर से एमजी रोड पुलिस को समन जारी किया गया।
अदालत ने मामले में आगे की प्रक्रिया के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की है। इसी दिन मामले से जुड़ी अगली सुनवाई होगी। फिलहाल यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में है। कोर्ट में दर्ज परिवाद और आगे होने वाली सुनवाई के आधार पर ही यह तय होगा कि मामले में आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। एक प्रवचन में कही गई टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। 12 नवंबर की सुनवाई पर इस मामले में अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजर रहेगी।

गुना। गुना कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार शर्मा और उनकी टीम द्वारा थानांतर्गत एक विवाहित महिला से दुष्कर्म के गंभीर प्रकरण में सक्रिय एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है ।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 06 सितंबर 2026 को गुना कोतवाली में 25 वर्षीय एक विवाहित महिला द्वारा आरोपी विवेक रघुवंशी एवं गोलू रघुवंशी निवासी ग्राम विनयेका जिला शिवपुरी के विरूद्ध दुष्कर्म, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । पीड़िता द्वारा बताया गया था कि गोलू रघुवंशी एवं विवेक रघुवंशी ने उसे नशीला पदार्थ पिलाया एवं मौका पाकर विवेक रघुवंशी ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया तथा इसकी पुलिस में रिपार्ट करने का बोलने पर गोलू रघुवंशी द्वारा मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई । फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपीण विवेक रघुवंशी एवं गोलू रघुवंशी के विरुद्ध गुना कोतवाली में अप.क्र. 523/26 धारा 64(1), 115(2), 351(3), 3(5), 127(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई ।
30 सितंबर 2026 को आरोपी गोलू रघुवंशी के संबंध में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए फरार आरोपी गोलू उर्फ गोविन्द पुत्र इमरतलाल रघुवंशी उम्र 34 साल निवासी ग्राम विनयेका थाना इंदार जिला शिवपुरी हाल भगत सिंह कॉलोनी गुना को गिरफ्तार कर लिया गया एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही उपरांत उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया । प्रकरण में फरार मुख्य आरोपी विवेक रघुवंशी की तलाश जारी है ।
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मैरिज गार्डन से गैस पाइप लाइन चोरी का खुलासा, 18 गैस पाइप बरामद
गुना। राघौगढ़ थाना पुलिस द्वारा थानांतर्गत निर्माणाधीन होटल एवं मैरिज गार्डन से एसी की कॉपर गैस पाइप लाइन चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है । पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी हुए कॉपर के 18 गैस पाइप बरामद किए हैं ।
दिनांक 30 सितंबर 2026 को राघौगढ़ थाने पर फरियादी सुरेन्द्र सिंह राजपूत निवासी राघौगढ़ द्वारा भरसूला चौराहा स्थित अपने निर्माणाधीन होटल एवं मैरिज गार्डन के कमरों में लगे 20 एसी की कॉपर गैस पाइप लाइनों के चोरी होने संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । फरियादी की रिपोर्ट पर राघौगढ़ थाने में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 266/26, धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई ।
चोरी के उक्त प्रकरण में राघौगढ़ थाना पुलिस द्वारा तत्परता से कायवाही करते हुए अज्ञात आरोपी की तलाश एवं पतारसी के सघन प्रयास किए गए । पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए तथा उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया । साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर प्रभावी सूचना संकलन किया गया । इसमें पुलिस की त्वरित एवं समन्वित कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप कुछ ही घंटों में उक्त चोरी में आरोपी राजू उर्फ रज्जाक पुत्र बाबू खां उम्र 36 वर्ष निवासी राघौगढ़ जिला गुना को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से प्रकरण में चोरी हुए कॉपर के 18 गैस पाइप कीमत करीब 15,000/-रूपये मूल्य के बरामद किए गए हैं ।
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गुना में 3 लाख रुपये की 15 क्विंटल अमानक पॉलिथीन जब्त
गुना। पर्यावरण सुरक्षा एवं शहर को पॉलीथिन मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर पालिका की टीम ने सदर बाजार क्षेत्र में बड़ी छापामार कार्रवाई की है। सीएमओ शैलेश अवस्थी के आदेश पर हुई इस कार्रवाई में अशोक वस्त्रालय के नीचे स्थित गुंठीलाल फूलचंद जैन के गोदाम से लगभग 15 क्विंटल अमानक पॉलीथिन जब्त की गई है। जब्त पॉलीथिन का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 3 लाख रुपये बताया जा रहा है। अमानक पॉलीथिन का भंडारण और विक्रय करने पर संबंधित व्यापारी पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है। कार्रवाई के दौरान स्वच्छता निरीक्षक विवेक श्रीवास्तव, सहायक यंत्री सुनील जैन, अमित त्यागी, उपयंत्री नितिन चंदेल व रामवीर शर्मा सहित नपा की टीम मौजूद रही। सीएमओ शैलेश अवस्थी ने शहर के व्यापारियों से अपील की है कि वे सिंगल यूज पॉलीथिन का पूर्णत: बहिष्कार करें और उसके स्थान पर बायोडिग्रेडेबल मक्के से निर्मित थैलियों या कपड़े के थैलों का उपयोग करें, ताकि पर्यावरण, स्वच्छता और बेजुबान मवेशियों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके।
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भोजनालय, रेस्‍टोरेंट पर गंदगी पाए जाने पर लगाया 6 हजार का जुर्माना
गुना नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्‍यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग गुना द्वारा जिले में मिलावट के विरूद्ध कार्यवाही अभियान के अन्‍तर्गत होटल, रेस्‍टोरेंट, भोजनालय
की सतत जांच की जा रही है।
इसी क्रम में अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग एवं नगरपालिका की संयुक्‍त टीम ने ए.बी. रोड़ गुना स्थित जम जम होटल, पंजाबी ढाबा, एवं राधा की रसौई भोजनालय के औचक निरीक्षण किए एवं निरीक्षण के दौरान जम जम होटल पर गंदगी पाए जाने पर नगरपालिका टीम द्वारा होटल संचालक पर 6 हजार रूपये का अर्थदण्‍ड लगाया गया, वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा होटल में गंदगी पाए पर सुधार-सूचना नोटिस दिया गया, एवं होटल से सब्‍जी ग्रेवी एवं बिरयानी के सैम्‍पल जांच हेतु लिए। राधा की रसौई भोजनालय से दाल एवं आटे के सैम्‍पल जाँच हेतु लिये एवं भोजनालय संचालक को सुधार-सूचना नोटिस दिया गया। सभी सैम्‍पल लेकर जाँच हेतु राज्‍य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गये हैं।

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखे चलाने के लिए 24 घंटे की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि लगातार पटाखे चलने से बीमार लोगों, बुजुर्गों और बच्चों पर असर पड़ सकता है। अदालत अब पटाखों के प्रकार और उन्हें चलाने की समय-सीमा पर विचार करेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पूरे देश में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का उसका इरादा नहीं है। अदालत ने कहा कि दिवाली लोगों की भावनाओं से जुड़ा त्योहार है और इसे...
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