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पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा विवाद सामने आया है. डायमंड हार्बर के भाजपा नेता अभिजीत विश्वास उर्फ बॉबी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी, उनके सहयोगी सहित कुल 23 लोगों के खिलाफ कथित रूप से अवैध मिट्टी कटाई और बिक्री के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है. सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ करीब 300 करोड़ रुपये के अवैध मिट्टी खनन और तस्करी के आरोप में एफआईआर दर्ज करायी गयी है.
इस संबंध में सोमवार रात कालीतला-आशुलिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत दर्ज कराते हुए दावा किया है कि वर्षों से बड़े पैमाने पर अवैध रूप से मिट्टी काटकर बेची गयी.
भाजपा नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अभिजीत विश्वास उर्फ बॉबी ने डायमंड हार्बर के कालीतला आशुलिया थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए दावा किया है कि सांसद अभिषेक बनर्जी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 300 करोड़ रुपये के अवैध मिट्टी खनन और तस्करी किया है, जिससे सरकारी राजस्व और पर्यावरण दोनों को भारी नुकसान हुआ.
शिकायत के अनुसार, इस मामले में केवल अभिषेक बनर्जी ही नहीं, बल्कि उनके सहयोगी सुमित राय, विष्णुपुर के जेल में बंद तृणमूल विधायक दिलीप मंडल सहित कुल 23 लोगों के नाम एफआईआर में शामिल किये गये हैं. फिलहाल इस नये मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गयी है.
आरोप है कि एक संगठित गिरोह ने अवैध रूप से लगभग 163 बीघा जमीन से मिट्टी की कटाई कर उसे बेच दिया, जिससे सरकारी खजाने को लगभग 300 करोड़ रुपये का चूना लगा. शिकायतकर्ता ने इस कथित घोटाले के समर्थन में पुलिस को इलाके की सैटेलाइट तस्वीरें भी सौंपी हैं, जिनमें भूमि को हुए नुकसान को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है.
पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अभिजीत विश्वास उर्फ बॉबी ने आगे कहा कि वर्ष 2022 और 2023 के दौरान यह अवैध कारोबार सबसे अधिक सक्रिय रहा. इस मुद्दे को पहले भी कई बार उठाया गया, लेकिन तत्कालीन पुलिस प्रशासन ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की.
हालांकि, समाचार लिखे जाने तक आरोपों पर अभिषेक बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
भाजपा नेता ने दावा किया कि शिकायत के समर्थन में उन्होंने क्षेत्र की कई सैटेलाइट तस्वीरें भी पुलिस को सौंपी हैं। उनके अनुसार, इन तस्वीरों से यह स्पष्ट होता है कि किन स्थानों से मिट्टी काटी गई

रीवा। मध्यप्रदेश के रीवा के एक निजी होटल से सामने आए वीडियो ने सतना और रीवा में चर्चा का माहौल बना दिया है। सतना जिले के बरौंधा सर्किल में पदस्थ वन परिक्षेत्र अधिकारी ब्रिजेंद्र पाण्डेय को उनकी पत्नी ने एक होटल के कमरे में दूसरी महिला के साथ पकड़ लिया।
जानकारी के अनुसार रीवा स्थित होटल रॉयल इन में वन परिक्षेत्र अधिकारी ब्रिजेंद्र पाण्डेय के मौजूद होने की सूचना उनकी पत्नी को मिली थी। इसके बाद पत्नी होटल पहुंची और कथित तौर पर कमरे में पति को एक अन्य महिला के साथ देख लिया। इसके बाद होटल परिसर में जमकर हंगामा हुआ।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक होटल से लेकर सड़क तक विवाद की स्थिति बनी रही। आरोप है कि इस दौरान रेंजर ने मौके पर मौजूद महिला को वहां से भगाने की कोशिश की और पत्नी के साथ मारपीट भी की। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
बताया जा रहा है कि जिस महिला के साथ रेंजर को पकड़ा गया, वह भी विवाहित है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चा शुरू हो गई हैं। फिलहाल मामले में किसी पक्ष की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वायरल वीडियो और लगाए जा रहे आरोपों की पुष्टि लल्लूराम डॉट काम नहीं करता है।

जबलपुर। मध्यप्रदेश में लंबित और संवेदनशील 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई को आगे टालने से साफ इंकार कर दिया और आगामी 24 जून से इस पर ‘रेगुलर’ (नियमित) सुनवाई करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस के ट्रांसफर होने की वजह से अब इस पूरे मामले की नए सिरे से सुनवाई शुरू की जाएगी।
24 जून से शुरू होने जा रही इस अंतिम और नियमित सुनवाई के पहले दिन कोर्ट यह तय करेगा कि किस पक्ष के वकील को अपनी दलीलें रखने के लिए कितना समय दिया जाएगा। कोर्ट का उद्देश्य मामले की समयबद्ध और त्वरित सुनवाई पूरा करना है, ताकि इस पर जल्द से जल्द अंतिम फैसला आ सके।
सुनवाई के दौरान आज भी कुछ पक्षों द्वारा मामले को आगे बढ़ाने और सुनवाई टालने की मांग की जा रही थी। लेकिन ओबीसी पक्ष के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शशांक रत्नु ने इसका कड़ा विरोध किया। वकील रत्नु के विरोध के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई टालने से साफ मना कर दिया। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि, “यह मामला पहले ही बहुत लेट हो चुका है, अब किसी भी कीमत पर सुनवाई नहीं टलेगी। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की समय पर सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं।”
बता दें कि ओबीसी आरक्षण और इसके विरोध से जुड़े हुए कुल 90 प्रकरणों (केसों) पर एक साथ सुनवाई चल रही है। इससे पहले 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मामलों को वापस मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। देश की सर्वोच्च अदालत ने निर्देश दिए थे कि हाईकोर्ट 3 महीने के भीतर इस पूरे मामले की सुनवाई प्रक्रिया को मुकम्मल करे। चीफ जस्टिस के बदलाव के बाद अब नए सिरे से होने जा रही इस रेगुलर सुनवाई पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस फैसले पर मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का भविष्य तय होना है।

गुना। (पब्लिक टीवी )समाचार गुना जिले के बजरंगगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम निर्भयगढ़ निवासी राजेश सहरिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और खेत मालिक के बयानों में विरोधाभास सामने आया है। परिजनों का कहना है कि राजेश खेत पर खत्म हुआ जबकि खेत मालिक गुलाब सिंह यादव निवासी टकटईया का कहना अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ा।

 
मृतक के परिजनों के अनुसार, राजेश सहरिया को 8 दिन पहले टकटईया निवासी गुलाब सिंह यादव अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर मजदूरी के लिए बजरंगगढ़ से टकटईया गांव ले गया था। परिजनों का आरोप है कि राजेश की मौत खेत पर ही हो गई। वहीं खेत मालिक गुलाब सिंह यादव का कहना है कि राजेश के सीने में दर्द होने पर उसे गुना अस्पताल ले जाते समय तबीयत रास्ते में अचानक बिगड़ गई और उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। 
 
बजरंगगढ़ थाना प्रभारी कृपाल सिंह परिहार ने बताया कि सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा, "मौत के सही कारणों का खुलासा पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

देश

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