गुना। भीषण गर्मी के बीच शहर में बिजली डीपियों पर बढ़ते लोड का असर अब हादसों के रूप में सामने आने लगा है। रविवार सुबह करीब 9 बजे अशोकनगर रोड स्थित कैंची बीड़ी कारखाने के पास लगी बिजली डीपी में अचानक तेज धमाके के साथ आग भड़क उठी। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया और डीपी के साथ पीछे बने मकान की खिड़कियों को भी अपनी चपेट में ले लिया।
घटना के दौरान क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के मकानों तक फैलने का खतरा बन गया था। हालांकि समय रहते नगरपालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यदि थोड़ी भी देर होती तो आसपास के मकान इसकी जद में आ सकते थे।
आग बुझने के बाद बिजली कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त डीपी को दुरुस्त करने का कार्य देर शाम तक जारी रहा। घटना के कारण क्षेत्र में कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। विशेषज्ञों के अनुसार इन दिनों तेज गर्मी के कारण घरों और दफ्तरों में एसी, कूलर और अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग बढ़ गया है, जिससे ट्रांसफॉर्मरों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। यही वजह है कि शहर में आए दिन डीपियों में आग लगने और धमाके होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। नागरिकों ने बिजली कंपनी से समय रहते व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके।
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लापरवाही पर जिला विपणन अधिकारी निलंबित
गुना जिला प्रशासन ने शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जिला विपणन अधिकारी आर.एस. निगम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी किशोर कुमार कन्याल द्वारा जारी आदेश में यह कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत की गई है।
आदेश के अनुसार, दलहन-तिलहन उपार्जन कार्य में अपने पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने, समय पूर्व आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित न करने तथा अधीनस्थ कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण न रखने के कारण किसानों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा।
यह आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम (1), (2) एवं (3) का उल्लंघन माना गया है, जो कदाचार की श्रेणी में आता है। निलंबन अवधि के दौरान श्री निगम का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, गुना निर्धारित किया गया है।
साथ ही प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए संजीव शर्मा, प्रभारी उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, गुना को जिला विपणन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
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पान मसाला चोरी का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार, 25 लाख रुपये का माल बरामद
गुना। गुना कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव और उनकी टीम द्वारा थाना अंतर्गत कुश्मौदा में इंड्रस्ट्रियल एरिया से पान-मशाला गुटखा की गोदाम से करीब 08 लाख कीमत के गुटखा पाउच चोरी का सफल खुलाशा करते हुए प्रकरण में पांच आरोपी गिरफ्तार कर करीब 25 लाख का माल बरामद करने में सफलता हासिल की गई है ।
फरियादी अनुराग जैन निवासी मानस भवन गली, कैंट गुना द्वारा कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 17-18 अप्रैल 2026 की दरम्यानी रात्रि में इंडस्ट्रियल एरिया कुसमोदा स्थित उसकी पान मसाला गुटखा पाउच की गोदाम से किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पहेली पान मसाला की 22 बोरी एवं विमल पान मसाला की 5 बोरी, कुल 27 बोरियों में लगभग 08 लाख रुपये मूल्य का गुटका पाउच चोरी कर लिया गया । उक्त रिपोर्ट पर दिनांक 22 अप्रैल 2026 को कैंट थाने में अज्ञात आरोपियों के अपराध क्रमांक 279/26 धारा 305(ए) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई । जांच के दौरान चोरी के माल को ले जाते हुए एक इको कार एवं एक बोलेरो पिकअप वाहन की पहचान की गई, जिसके आधार पर पुलिस टीम आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही ।
23 अप्रैल 2026 को 5 आरोपियों 1-उपेंद्र उर्फ भूपेंद्र पुत्र दशरथ उर्फ भोला रजक (उम्र 23 वर्ष) निवासी ग्राम मेघोना थाना इंदार जिला शिवपुरी हाल साईं सिटी कॉलोनी गुना, 2-नरेश पुत्र लल्लू अहिरवार (उम्र 19 वर्ष) निवासी ग्राम साबरा पहाड़ थाना धरनावदा, 3-आर्यमन उर्फ काले खां पुत्र शंकरलाल पारदी (उम्र 19 वर्ष) निवासी ग्राम बीलाखेड़ी थाना धरनावदा, 4-बलराम पुत्र रुकसाद पारदी (उम्र 18 वर्ष) व राणा पुत्र रुकसाद पारदी (उम्र 18 वर्ष) एवं 5-राणा पुत्र रुकसाद पारदी (उम्र 18 वर्ष) निवासीगण ग्राम खेजरा थाना धरनावदा को गिरफ्तार कर लिया गया । पूछताछ में आरोपियों ने अपने साथी पवन रजक निवासी श्रीराम कॉलोनी गुना के साथ मिलकर उक्त चोरी करना स्वीकार किया ।
आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने पान मसाला पाउच के 21 कट्टों में लगभग 05 लाख रुपये मूल्य का माल बरामद किया है । साथ ही घटना में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MP 07 GA 8857 एवं इको कार क्रमांक MP08 ZH 7654 को विधिवत जप्त कर कुल लगभग 25 लाख रुपये मूल्य का मशरूका बरामद किया गया है । चोरी का शेष माल आरोपी पवन रजक के कब्जे में होना बताया गया है ।
प्रकरण में मुख्य आरोपी एवं सूत्रधार पवन रजक वर्तमान में जिला जेल में निरुद्ध है । उसकी गिरफ्तारी हेतु न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर विधिवत कार्यवाही की जाएगी तथा शेष माल की बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी । पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि पवन रजक के विरूद्ध पूर्व चल रहे अपने न्यायालयीन प्रकरणों में होने वाले खर्च की पूर्ति हेतु इस चोरी की योजना बनाई गई थी, जिसमें उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया ।
उल्लेखनीय है कि पवन रजक पूर्व में भी गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा है । वर्ष 2023 में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर आरोन निवासी एक युवक का अपहरण कर फिरौती की मांग की थी, इस प्रकरण में आरोपी पवन रजक की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था । इसके अतिरिक्त आरोपी पवन रजक के विरूद्ध हत्या के प्रयास के पूर्व के एक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 18 अप्रैल 2026 को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई, जिसके बाद से वह जेल में निरुद्ध है ।
प्रकरण में गिरफ्तारशुदा पारदी बदमाशों के नाम चोरी की अन्य बारदातों में भी सामने आए हैं, आरोपियों से आगे और पूछताछ की जाएगी, जिसमें चोरी की और भी बारदातों के खुलाशा होने की संभावना है ।
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05 लाख रूपये के जेवर चोरी का खुलासा , आरोपी देवर-भाभी गिरफ्तार
गुना।गुना कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार शर्मा और उनकी टीम द्वारा विन्ध्यांचल कॉलोनी में सूने मकान से हुए जेवर चोरी के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी देवर-भाभी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गए संपूर्ण जेवर बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की गई है ।
फरियादिया सीमा महेश्वरी निवासी विन्ध्यांचल कॉलोनी गुना द्वारा थाना कोतवाली गुना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 22 फरवरी 2026 को वह अपने घर में ताला लगाकर बच्चों सहित मायके चली गई थीं । दिनांक 21 अप्रैल 2026 को वापस लौटने पर पाया कि कमरे की अलमारी का ताला टूटा हुआ है तथा उसमें रखे सोने के जेवर एक मंगलसूत्र, दो अंगूठियां एवं एक जोड़ी कान की बाली (कनचड़ी सहित) चोरी हो गए हैं । इस रिपोर्ट पर से दिनांक 24 अप्रैल 2026 को थाना कोतवाली गुना में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 191/26 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
गुना कोतवाली पुलिस द्वारा सर्वप्रथम मकान में रहने वाले किराएदारों से पूछताछ की गई । पूछताछ में किराएदार बंटी बाई पत्नि सोनू चंदेल उम्र 30 साल निवासी ग्राम सनोतिया थाना धरनावदा हाल किराए का मकान विन्ध्यांचल कॉलोनी गुना उक्त चोरी में संदिग्ध पाई गई, जिसे पुलिस ने 26 अप्रेल 2026 को अभिरक्षा में लेकर सघन पूछातछ की गई, जिसने प्रारंभ में तो पुलिस को गुमराह किया, लेकिन पुलिस की लगातार पूछताछ से वह टूट गई और अपने देवर शुभम चंदेल के साथ मिलकर उक्त चोरी करना स्वीकार किया । इसके बाद पुलिस ने आरोपी शुभम पुत्र लल्ला चंदेल उम्र 26 साल निवासी श्रीराम कॉलोनी गुना को भी गिरफ्तार कर लिया गया । दोंनो आरोपियों की निशादेही से पुलिस ने प्रकरण में चोरी गये संपूर्ण जेबर, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 05 लाख रूपये है, बरामद कर लिए गए एवं गिरफ्तारशुदा दोंनो आोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है ।
गुना कोतवाली पुलिस की त्वरित एवं सफल कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार शर्मा, सउनि विश्वीर सिंह रघुवंशी, प्रधान आरक्षक अमर सिंह कुशवाह, प्रधान आरक्षक उमेश शर्मा, आरक्षक जितेन्द्र वर्मा, आरक्षक शंकर पटेलिया एवं महिला आरक्षक श्यामसखी की विशेष भूमिका रही है ।