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मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटते समय एक हेलीकॉप्टर क्रेश हो गया। जानकारी के अनुसार जिले के औराई प्रखंड में बाढ़ आ गई है। क्षेत्र में काफी पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में राहत सामग्री बांटने आया हेलीकॉप्टर क्रेश हो कर पानी में गिर गया। उसमें सवार चार जवार सुरक्षित हैं।
खबर अपडेट की जा रही है...

सिवनी। मध्य प्रदेश के सिवनी में सचिव ने ग्राम पंचायत भवन को अय्याशी का अड्डा बनाया। जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद भी मामले को लेकर अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है।
दरअसल, सिवनी जिले के बरघाट ब्लॉक की ग्राम पंचायत भवन का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें ग्राम पंचायत सचिव गांव की एक महिला के साथ ग्राम पंचायत के भवन में अश्लील अवस्था में नजर आ रहे हैं।
इसका वीडियो ग्रामीणों ने बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर विभागीय अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। वही ग्रामीणों का कहना है, कि सचिन ने कई दिनों से पंचायत भवन को अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ था। जिसको लेकर ग्रामीणों ने यह वीडियो बनाया है।

उज्जैन। राजस्थान के हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर 1 अक्टूबर को एक पत्र मिला है, जिसमें उज्जैन के महाकाल मंदिर सहित कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पत्र में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नाम लिखा है। इस घटना के बाद पुलिस अलर्ट हो गई और सुरक्षा जांच कड़ी कर दी गई है।
राजस्थान के हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को मंगलवार को एक पत्र मिला था। जिसमें 2 नवंबर को उज्जैन के महाकाल मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही जयपुर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और गंगानगर रेलवे स्टेशनों को बम 30 अक्टूबर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।
हनुमानगढ़ स्टेशन मास्टर को भेजे गए पत्र में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। यह पत्र डाक के जरिए भेजा गया है। स्टेशन मास्टर ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने स्टेशन पहुंचकर पत्र की जांच की और इसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को दी। पत्र मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।
उज्जैन के महाकाल मंदिर में रोज बम स्क्वाड की टीम जांच करती हैं। इसके साथ ही मंदिर के प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर भी लगाए हैं। धमकी वाला पत्र भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है। महाकाल मंदिर के साथ उसने राजस्थान के धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने की बात लिखी है।

गुना। (पब्लिक टीवी समाचार ) गुना जिले के

जामनेर थाना ग्राम चौड़ाखेड़ी गांव के  शिवनारायण मीणा की हत्या कर लाश को जलाने के उद्देश्य से खेत में आग लगाने के मामले में न्यायालय ने आरोपी पिता पुत्र को अजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही अर्थदण्ड भी लगाया है।
अपर लोक अभियोजक राघौगढ़ राकेश व्यास ने बताया की दिनांक 17 मार्च 2019 को फरियादी दिनेश ने देवेंद्र प्रताप सिंह ,संतोष के समक्ष इस आशय की मौखिक  रिपोर्ट की की उक्त दिनांक को करीब 4:30 बजे का समय था वह अपने घर से गढ़ा वाले खेत पर जा रहा था तभी उसने देखा कि फूल सिंह किरार, जितेंद्र किरार अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर एवं जमनालाल किरार महाराज सिंह किरार राजाराम किरार व रमेश किरार अपने हाथों में लाठी फारसी लेकर उसके पिता को घेर कर खड़े थे। तभी फूल सिंह ने उसके पिता की गर्दन में कुल्हाड़ी मारी खून निकल आया और जितेंद्र उर्फ जीतू ने दूसरी कुल्हाड़ी उसके पिता के चेहरे पर मारी जिससे वह जमीन पर गिर गया। यह सब देखकर वह चिल्लाया तो उन सभी ने उसके पिता शिवनारायण मीना को मारते हुए बीच खेत में धनिया के गंज के पास लिटाकर माचिस की तीली से आग लगाकर भाग गए।
फूल सिंह की पत्नी जो कि दो-तीन महीने पहले किसी के साथ गांव से चली गई थी जिससे फूल सिंह उसके पिता पर शंका  करते थे । इसी शंका को लेकर उक्त लोगों ने एक राय होकर धारदार हथियार कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर उसके पिता शिवनारायण मीणा की हत्या कर दी तथा साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य धनिया के गंज में उसके पिता की लाश को लेटाकर आग लगा दी।
फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से  अपराध क्रमांक 53/19 अंतर्गत  धारा 302, 201 ,147 ,148 ,149 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण फूल सिंह ,जितेंद्र उर्फ जीतू ,जमुनालाल ,महाराज सिंह, राजाराम एवं रमेश के विरुद्ध अपराध धारा 302 ,201 ,147 ,148, 149 भा.द.वि. में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
उक्त प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश राघोगढ़ के प्रकरण क्रमांक 44 /19 पर दर्ज होकर विचरण प्रारंभ किया गया। अभियोजन न्यायालय में अपने प्रकरण को संदेश से  परे प्रमाणित करने में सफल रहा किंतु प्रकरण में आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू की स्वीकारोक्ति  के कारण एवं साक्ष्य के विवेचन उपरांत न्यायालय ने जितेंद्र उर्फ जीतू एवं आरोपी फूल सिंह को ही हत्या के अपराध का दोषी पाया न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अपराध में  दोनों पिता पुत्र को आजीवन कारावास एवं 5000-5000 के अर्थदंड से दंडित किये जाने की सजा सुनाई गई। प्रकरण में शासन की और से राकेश व्यास अपर लोको अभियोजक द्वारा पैरवी की गई।

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मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटते समय एक हेलीकॉप्टर क्रेश हो गया। जानकारी के अनुसार जिले के औराई प्रखंड में बाढ़ आ गई है। क्षेत्र में काफी पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में राहत सामग्री बांटने आया हेलीकॉप्टर क्रेश हो कर पानी में गिर गया। उसमें सवार चार जवार सुरक्षित हैं।खबर अपडेट की जा रही है...
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गुना

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